विदेश मंत्रालय ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अटारी-बाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानियों के भारत आने पर रोक लगा दी गई है। कल रक्षा मंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।
पाकिस्तान के नागरिकों को दिए जाने वाले वीजा भी रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही भारत में पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने और पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है देखिए 👇🏻👇🏻
नई दिल्ली|जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में कल हुए आतंकी हमले में 26 लोग की मौत के बाद भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। पीएम मोदी के आवास पर हुई CCS की बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु-जल संधि को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के नागरिकों को दिए जाने वाले वीजा भी रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही भारत में पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने और पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
पीएम आवास पर सीसीएस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजित डोभाल की उपस्थिति में फैसला लिया गया कि सारे पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया जाएगा। गौरतलब है कि हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के संकेत हैं। लश्कर-ए-तैयबा के संगठन TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है।
विदेश मंत्रालय ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अटारी-बाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानियों के भारत आने पर रोक लगा दी गई है। कल रक्षा मंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।
पहलगाम हमले भड़के ओवैसी, कहा-किसी छोड़ना नहीं
इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया है।
1) 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता।
2) एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध समर्थन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं।
3) पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना (SVES) वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SVES वीजा को रद्द माना जाता है। वर्तमान में SVES वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।
4) नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है।
5) भारत अपने वीजा वापस ले लेगा। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से रक्षा, नौसेना और वायु सेना के सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे।