लोकायुक्त ने दर्ज किया मामला : पिंकी रजक ने न्यायालय में केस प्रस्तुत करने के लिए ₹10,000 की रिश्वत की थी मांग
जबलपुर| जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने विजयनगर थाना में पदस्थ महिला प्रधान आरक्षक पिंकी रजक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। महिला आरक्षक पर न्यायालय में प्रकरण पेश करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। लोकायुक्त ने सत्यापन के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्या है मामला?
स्वप्निल सराफ अधिवक्ता ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दी थी कि उनके मौसेरे भाई राहुल सोनी पर थाना विजयनगर में अपराध क्रमांक 515/2024 के तहत मामला दर्ज है। इस मामले की विवेचना महिला प्रधान आरक्षक पिंकी रजक कर रही थीं। शिकायत के अनुसार, जब सराफ इस प्रकरण में जानकारी लेने थाना पहुंचे, तो पिंकी रजक ने न्यायालय में केस प्रस्तुत करने के लिए ₹10,000 की रिश्वत की मांग की।
शिकायत और सत्यापन
सराफ ने अपने भाई राहुल सोनी की सहमति से लोकायुक्त से शिकायत की, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने मामले का सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान पिंकी रजक ने ₹5,000 की रिश्वत की मांग करना स्वीकार किया, जो बातचीत में रिकॉर्ड भी हो गया। इसके आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने महिला प्रधान आरक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा-7 के तहत मामला दर्ज कर लिया।
कैसे हुआ खुलासा?
शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने स्वप्निल सराफ के जरिए रिश्वत मांगने की बातचीत दर्ज कर ली गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि पिंकी रजक ने ₹5,000 की रिश्वत लेने की हामी भरी थी। इसके बाद लोकायुक्त ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।