अवैधानिक रूप से की गई फीस वृद्धि को अमान्य करने की यह कार्यवाही अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों पर विस्तृत जांच उपरांत की गई है।
स्कूल प्रबंधकों को राशि 30 दिन के भीतर आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश के एचडीएफसी बैंक के खाते में जमा कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पावती प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।
MP - जबलपुर |जबलपुर कलेक्टर ने 3 और निजी स्कूलों द्वारा अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस कोअमान्य करते हुए 20 हजार विद्यार्थियों को करोड़ों रुपए की राशि वापस करने के आदेश देते हुए स्कूलो पर दो- दो लाख रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है, बता दें की निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि के विरूद्ध जिला प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति ने तीन और निजी स्कूलों द्वारा अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस को अमान्य कर दिया है। इन स्कूलों के प्रबंधन को नियम विरुद्ध बढ़ाई गई फीस विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों को 30 दिन के भीतर वापस करने के आदेश दिये गये हैं।
जिन निजी स्कूलों को अवैध रूप से बढ़ाई गई फीस वापस करने के निर्देश दिये गये है उनमें सिहोरा स्थित मारथोमा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आंनद कॉलोनी बलदेवबाग स्थित स्टेमफील्ड स्कूल और रायन इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं। इन तीनों निजी स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लेकर 2024-25 तक 20 हजार 569 विद्यार्थियों से 9 करोड़ 81 लाख रूपये फीस के रूप में अवैध रूप से वसूले गये थे।
अवैधानिक रूप से की गई फीस वृद्धि को अमान्य करने की यह कार्यवाही अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों पर विस्तृत जांच उपरांत की गई है। अवैध रूप से वसूली गई राशि अभिभावकों को वापस करने के आदेश जारी किये जाने के साथ-साथ इन निजी स्कूलों के प्रबंधन पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण दो-दो लाख रूपये की शास्ति भी अधिरोपित की गई है। स्कूल प्रबंधकों को शास्ति की राशि 30 दिन के भीतर आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश के एचडीएफसी बैंक के खाते में जमा कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पावती प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला समिति द्वारा जांच के बाद सिहोरा स्थित मारथोमा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधन को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक 9 हजार 138 विद्यार्थियों से फीस के तौर पर अवैधानिक रूप से वसूली गई 1 करोड़ 77 लाख रूपये की राशि, आंनद नगर बलदेवबाग स्थित स्टेमफील्ड स्कूल के प्रबंधन को 8 हजार 217 विद्यार्थियों से 6 करोड़ 29 लाख रूपये की अवैधानिक रूप से वसूली गई राशि तथा रायन इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधन को 3 हजार 214 विद्यार्थियों से अवैधानिक रूप से वसूली गई 1 करोड़ 75 लाख रूपये की अवैधानिक रूप से वसूली गई राशि वापस करने के आदेश दिये गये हैं।
जिला समिति के सदस्य सचिव एवं जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी द्वारा जारी आदेश में इन स्कूलों के प्रबंधन को निर्देश दिये गये हैं कि अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस की राशि 30 दिन के भीतर अभिभावकों को उसी रीति से वापस की जाये, जिस रीति से फीस प्राप्त की गई थी।