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10 लाख रुपये के चैक बाउंस मामले में अब चुकाने होगें 15 लाख 50 हजार रुपये अदालत ने सुनाई 6 महीने की सजा

चैक बाउंस मामले में 6 महीने की सजा,आरोपी को ब्याज सहित लौटानी होगी रकम: प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रुचि गोलस ने सुनाया फैसला





जबलपुर-MP |10 लाख रुपये के चैक बाउंस मामले में अब चुकाने होगें 15 लाख 50 हजार रुपये साथ ही साथ अदालत ने आरोपी को 6 महीने की सजा भी सुनाई है, बता दें की चैक बाउंस मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रुचि गोलस ने सिविक सेंटर स्थित खोपचा रेस्टोरेंट के संसंचालक एवं चौरसिया पान वालों के पुत्र प्रतीक चौरसिया को 6 महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है,साथ ही नर्मदा गौरीघाट रोड श्री धीरेंद्र तिवारी को मय ब्याज रकम लौटाने का आदेश भी दिया है, इस लिहाज से 10 लाख  रुपये के चैक बाउंस के एवज में अब प्रतीक को 15 लाख 50 हजार रुपये देने होंगे।






मामले के अनुसार 23  जुलाई 2018 को प्रतीक द्वारा दिया हुआ 10 लाख रुपए का चैक बैंक द्वारा बाउंस करार दिया गया, वजह खाते में पर्याप्त रकम नहीं थी। इसके बाद धीरेंद्र तिवारी ने नियमानुसार समय देते हुए प्रतीक से चैक क्लियर कराने का आग्रह किया और कानूनी नोटिस भी भेजे परन्तु  प्रतीक ने चैक के भुगतान के लिये कोई प्रयास नहीं किया, आखिकार धारा-138 के तहत कोर्ट से गुहार लगाई गई। जिसमें फ़रियादी के अधिवक्ता श्री नारायण दुबे एवं श्री नितिन दुबे के द्वारा इस मामले में ये तथ्य भी सामने आया कि दोनों पक्षों के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध थे और लेन-देन भी हुआ है,लेकिन, इस लेन-देन में प्रतीक की ओर से अनियमितता बरती गई। बता दें की कोर्ट ने राशि जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया है।