पुलिस, प्रशासन और अदालत की कार्यवाहियों में उर्दू और फारसी शब्दों का इस्तेमाल काफी आम है। FIR लिखने से लेकर चार्जशीट दर्ज करने और कोर्ट के फैसलों में अनगिनत उर्दू-फारसी के शब्द देखने को मिलते हैं। अब मध्य प्रदेश पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए नया शब्दकोश जारी किया है।
यह बदलाव मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस की कानूनी शाब्दिक डिक्शनरी में किया है. अब पुलिस जब भी किसी मामले की 'जांच' करेगी तो उसे कहना होगा कि वह 'अनुसंधान' कर रही है. इसी तरह अगर कोई अपराध 'संगीन' है तो उसे संगीन न कहकर 'गंभीर' बताना होगा. अगर मामला 'तहकीकात' का है तो उसे अब 'जांच कहना होगा।
मध्य प्रदेश में पुलिस की शब्दावली में बदलाव किया गया है. पुलिस को अब कानूनी कार्रवाई में पुराने उर्दू शब्दों की जगह नए हिंदी शब्दों का प्रयोग करना होगा।
MP - मध्य प्रदेश में पुलिस को अब पुराने शब्दों को छोड़कर नई शब्दावली के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना होगा. उदाहरण के लिए.... पुलिस को अब यह नहीं कहना होगा कि वह 'गैर हाजिर' था, बल्कि पुलिस को यह कहना होगा कि वह 'अनुपस्थित' था. इसी तरह 'कत्ल' को 'हत्या' कहा जाएगा और 'जांच पड़ताल' की जगह 'अनुसंधान' की बात की जाएगी. यह बदलाव मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस की कानूनी शाब्दिक डिक्शनरी में किया है।
अब पुलिस जब भी किसी मामले की 'जांच' करेगी तो उसे कहना होगा कि वह अनुसंधान कर रही है. इसी तरह अगर कोई अपराध 'संगीन' है तो उसे संगीन न कहकर 'गंभीर' बताना होगा. अगर मामला 'तहकीकात' का है तो उसे अब 'जांच' कहना होगा. इस तरह के कई शाब्दिक बदलाव किए गए हैं. मध्य प्रदेश में पुलिस डिक्शनरी में कुल 675 शब्द ऐसे हैं जिन्हें बदला गया है।
MP पुलिस को मिली नई शब्दावली,कत्ल की जगह अब लिखेंगे 'वध', जानिए नए शब्दों की लिस्ट 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
कुल 675 शब्दों को बदला गया
आपको बता दें कि कानूनी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिनको उर्दू से या फिर अंग्रेजी से लिया गया था... इन सभी शब्दों को अब हटाकर उनकी जगह पर सरल और हिंदी भाषा के शब्दों का चयन किया गया है. लगभग 675 ऐसे शब्द हैं जिन्हें कानूनी भाषा में जगह दी गई है. इसकी वजह सीधे तौर पर यह बताई जा रही है कि ये शब्द कहीं ना कहीं आम जनता की भाषा से सरोकार रखते हैं।
कहां लागू होगा आदेश
मध्य प्रदेश पुलिस का ये आदेश महज पुलिस महकमें तक सीमित रहेगा। मध्य प्रदेश पुलिस के सभी कार्यालयों में हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल बढ़ेगा। हालांकि कोर्ट या अन्य सरकारी दफ्तरों पर ये आदेश लागू नहीं होगा। यानी पुलिस कार्यवाही के अलावा अन्य सरकारी दफ्तरों में उर्दू और फारसी के शब्दों का इस्तेमाल करने पर कोई पाबंदी नहीं है।
अब ये शब्द बदल जाएंगे
ताजिरात-ए-हिंद: भारतीय दंड संहिता जाप्ता फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता
अदालत: न्यायालय
कैदखाना: बंदी गृह
हाजिर/गैरहाजिर: उपस्थित/अनुपस्थित
तपतीश/तहकीकात: अनुसंधान/जांच
तहरीर: लिखित/लेखीय विवरण
इस्तगासा: दावा, परिवाद
इरादतन: साशय
करजा: आधिपत्य
कत्ल/कातिल/कतिलाना: हत्या, वध/हत्यारा/प्राणघातक
गुजारिश: प्रार्थना, निवेदन
गिरफ्तार/हिरासत: अभिरक्षा
नकबजनी गृहभेदन, सेंधमारी
बयान: कथन
फरियादी: आवेदक, शिकायतकर्ता
हलफनामा: शपथ पत्र
फैसला: निर्णय
फौत: मृत्यु
सजा/बरी: दोषसिद्ध/दोषमुक्त
मुकीम: रुकना, ठहरना
माकूल: उचित
मुल्जिम/मुजरिम: आरोपी/अपराधी
अदम चैक: असंज्ञेय, पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना
जुर्म, (जरायम) दफा: अपराध, धारा
आमद/रवाना: रवानगी आगमन, प्रस्थान
इजाफा: वृद्धि, बढ़ाना
कायमी: पंजीयन
कैफीयत/मजनून/तफसील: विवरण, विस्तृत विवरण
इत्तिला/इत्तिलान: सूचना/सूचनार्थ
इमरोजा: आज दिनांक
इमदाद: मदद सहायता
तामील/अदम तामील: सूचना/सूचित न होना
म्याद: समय सीमा, अवधि
खारिज/खारिजी: रद्द निरस्त/निरस्तीकरण
खून आलूदा: रक्त रंजित, रक्त से सना हुआ
खैरियत: कुशलता
गवाह/गवाहन: साक्षी/साक्षीगण
जमानत/मुचलका: प्रतिभूति/बंध पत्र
जप्त: अभिग्रहण, अधिग्रहण
जरिए: माध्यम
तहत: अंतर्गत
जख्म/जख्मी/मजरूब: चोट, घाव/घायल, आहत
ताकीद/हिदायत: चेतावनी, समझाइश
तफतीश कुनिंदा: विवेचक, अनुसंधानकर्ता, अन्वेषक
तब्दील: परिवर्तित, परिवर्तन
थाना हाजा: आरक्षी केंद्र पर उपस्थित
दस्तावेज: प्रपत्र अभिलेख
दस्तयाब: खोज लेना, बरामद
दीगर: अन्य दूसरा
मौका-ए-वारदात: घटनास्थल
नजीर: दृष्टांत
परवाना: परिपत्र, अधिपत्र
मशरुका: संपत्ति मुतफर्रिक की जगह विविध
मर्ग: अकाल मृत्यु
मंजूरशुदा: स्वीकृत
शिनाख्त: पहचान
सहवन: भूलवश, त्रुटिवश
सबूत: साक्ष्य, प्रमाण
सकुनत/साकिन: पता/निवास
संगीन: गंभीर
हिकमत अमली: विवेकानुसार
हमराह: साथ में
हस्ब जेल: उपरोक्तानुसार, के अनुसार
आला जरब/आला जरर/आला ए कत्ल: घटना, अपराध या हत्या में प्रयुक्त हथियार
गोशवारा: नक्शा
दस्तंदाजी/अदम दस्तंदाजी: संज्ञेय/असंज्ञेय