दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
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नई दिल्ली|सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी. केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है...कोर्ट ने कहा कि चुनावों से 48 घंटे पहले हम केजरीवाल को पर्याप्त समय दे रहे हैं. केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है. लेकिन उन्हें दो जून को सरेंडर करना होगा...हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ शर्तें भी तय की हैं. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश की शर्तों के मुताबिक
■ सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ शर्तें भी तय की हैं. जिसके तहत उन्हें 50 हजार का निजी मुचलका भरना होगा. केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे. बिना उपराज्यपाल की अनुमति या मंजूरी के किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे और शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. साथ ही किसी गवाह से संपर्क भी नहीं करेंगे।
■ हम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं. हालांकि केजरीवाल ने जुलाई तक का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने इनकार करते हुए 1 जून तक का समय उनको दिया है।
■ अदालत ने ईडी के विरोध पर कहा कि डेढ साल तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 21 दिनों में कुछ नहीं होगा. अदालत ने कहा कि उनको पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था।
■ अदालत ने कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए. केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था. उनकी गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी. अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
■ कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत का पुरजोर विरोध किया. ईडी की तरफ से खालिस्तानी अमृतपाल का भी नाम लिया और कहा कि वह भी जेल से चुनाव लड़ना चाहता है. कोर्ट ने ईडी के सारे तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि उसके पास डेढ़ साल का वक्त था. अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज हुई थी.केजरीवाल को चुनाव से पहले या बाद में भी गिरफ्तार किया जा सकता था. जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के सीएम को बड़ी राहत देते हुए कहा कि 21 दिन में कोई चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदल जाएंगी।
■ सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि केजरीवाल को जुलाई तक जमानत दे दी जाए, क्योंकि 4 जून तक तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही आएंगे, उसके बाद भी बहुत सी कार्रवाई होगी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की इस मांग को खारिज कर दिया. इसके बाद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि समय 5 जून तक का कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को भी खारिज कर दिया।
■ सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए साफ-साफ आदेश दिया है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करना होगा।
इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर हलफनामे के जरिये सुप्रीम कोर्ट में विरोध दर्ज कराया और कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार हैं और न ही संवैधानिक. वहीं, अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने ईडी द्वारा दाखिल हलफनामे पर आपत्ति जताई।
लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है.... बता दें की दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव हैं, जिनमें अब सिर्फ 15 दिन का समय रह गया है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. केजरीवाल चुनाव से पहले बाहर आ रहे हैं, तो पार्टी को काफी फायदा मिलेगा. केजरीवाल की अनुपस्थिति में अभी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं।