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सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान सरकार ने जारी किया आदेश देखिए इस Video में


मध्यप्रदेश के 12 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। आचार संहिता से पहले राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा। एरियर की राशि तीन समान किस्तों में जारी की जाएगी।

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आदेश के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है।


 

MP-भोपाल|  लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शासकीय कर्मचारियों का 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को वित्त विभाग ने आदेश जारी जारी कर दिया। यह आदेश महंगाई भत्ते की मांग को लेकर किए जा रहे कर्मचारियों के प्रदर्शन के बीच जारी किए गए। इसका फायदा प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इसकी सूचना पोस्ट कर कर्मचारियों को बधाई दी है।





बता दें की प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी-अधिकारी और पेंशनर्स आठ प्रतिशत महंगाई भत्ते की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल में मंत्रालय के सामने 52 अधिकारी-कर्मचारी संगठन संयुक्त रूप से जुटे हैं, जबकि जिलों में भी कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसी बीच राज्य शासन ने शासकीय सेवकों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि करने के आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है। 


जनसम्पर्क अधिकारी संतोष मिश्रा ने बताया कि महंगाई भत्ता दर एक जनवरी 2023 (भुगतान माह फरवरी 2023) से 7वें वेतनमान अंतर्गत महंगाई भत्ता की दर कुल 42 प्रतिशत स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा उपर्युक्त दरों में चार प्रतिशत की वृद्धि करते हुए महंगाई भत्ते की दर 46 प्रतिशत कर दी गयी है। शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ एक मार्च 2024 (भुगतान माह अप्रैल 2024) से किया जाएगा। एक जुलाई 2023 से 29 फरवरी 2024 तक की एरियर राशि का भुगतान 3 समान किश्तों में क्रमश: माह जुलाई, अगस्त, सिंतबर 2024 में दिया जाएगा। 


उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। राज्य शासन ने यह भी निर्देश दिये हैं कि शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट के प्रावधान से अधिक न हो। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में अभी भी राज्य के कर्मचारियों को चार प्रतिशत कम भत्ता मिलेगा।