जबलपुर कलेक्टर ने दिए आदेश : बिल्‍डर एसके दीक्षित मेसर्स दीक्षित एण्‍ड ढिमोले एसोसियेट्स से 11 लाख 10 हजार रूपये की राशि 15 दिन के भीतर वसूल कर रेरा के खाते में जमा कराओ। - Jai Bharat Express

Jai Bharat Express

Jaibharatexpress.com@gmail.com

Breaking

जबलपुर कलेक्टर ने दिए आदेश : बिल्‍डर एसके दीक्षित मेसर्स दीक्षित एण्‍ड ढिमोले एसोसियेट्स से 11 लाख 10 हजार रूपये की राशि 15 दिन के भीतर वसूल कर रेरा के खाते में जमा कराओ।

बिल्‍डर एसके दीक्षित से 2014 में नर्मदा एवेन्‍यू गोरखपुर जबलपुर में एक 3 बीएचके का फ्लैट का क्रय अनुबंध किया गया था। जिसे 2015 में बनाकर देना था। किन्‍तु फ्लैट का निर्माण समय पर नहीं हुआ। जिस पर आवेदक ने अनावेदक के विरूद्ध रेरा में शिकायत दर्ज की।



जबलपुर कलेक्‍टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्‍सेना





MP- जबलपुर |कलेक्‍टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्‍सेना ने आज रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के निर्देशों के परिपालन में तहसीलदार गोरखपुर को आदेश दिया कि बिल्‍डर एसके दीक्षित मेसर्स दीक्षित एण्‍ड ढिमोले एसोसियेट्स, 44 महावीर कंपाउंड किंग्‍सवे सदर से निम्‍नानुसार 11 लाख 10 हजार रूपये की राशि 15 दिन के भीतर वसूल कर रेरा के खाते में जमा करायें।


 जिससे आवेदक श्री जीपी गुप्‍ता नेपियर टाउन निवासी को राशि मिल सके। उल्‍लेखनीय है कि बिल्‍डर एसके दीक्षित से 2014 में नर्मदा एवेन्‍यू गोरखपुर जबलपुर में एक 3 बीएचके का फ्लैट का क्रय अनुबंध किया गया था। जिसे 2015 में बनाकर देना था। किन्‍तु फ्लैट का निर्माण समय पर नहीं हुआ। जिस पर आवेदक ने अनावेदक के विरूद्ध रेरा में शिकायत दर्ज की। रेरा ने अनावेदक को 11 लाख 50 हजार रूपये की राशि जमा करने के आदेश दिये थे। अनावेदक श्री दीक्ष‍ित ने उक्‍त राशि रेरा के खाते में जमा कराई जो आवेदक श्री गुप्‍ता को मिल गई। लेकिन रेरा के आदेश अनुसार कुल 40 लाख रूपये पर ब्‍याज की गणना कर शेष भुगतान योग्‍य राशि समय पर जमा नहीं करने पर कलेक्‍टर श्री सक्‍सेना ने भुगतान योग्‍य राशि 11 लाख 10 हजार रूपये रेरा के खाते में जमा कराने के आदेश तहसीलदार गोरखपुर को दिये।