फर्जी जमानतदार को मिला 7 वर्ष का कारावास: अपर सत्र न्यायाधीश जयशंकर श्रीवास्तव की अदालत ने फर्जी जमानतदार को सुनाई सजा।
MP- जबलपुर | अपर सत्र न्यायाधीश जयशंकर श्रीवास्तव की अदालत ने फर्जी जमानतदार होने के आरोपी नगर निगम बिल्डिंग, तिलहरी निवासी अनिल बेन को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साढ़े चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 21 दिसंबर, 2017 को जेएमएफसी आशीष ताम्रकार की अदालत के समक्ष मोंटी उर्फ विशाल ठाकुर की जमानत अर्जी लगी थी। आरोपी ने जमानत के लिए जो दस्तावेज पेश किए वे संदेहास्पद जान पड़े। लिहाजा, जाँच कराई गई। इससे साफ हो गया कि कूटरचित दस्तावेजों के जरिए फर्जी जमानतदार सामने आया था। शिकायत पर सिविल लाइन्स पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया।