हमीदिया अस्पताल भोपाल से सेंट्रल जेल का एक कैदी हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। दोस्त की हत्या के मामले में उसे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। लापरवाही बरतने पर दो जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है।
MP-भोपाल |हमीदिया अस्पताल भोपाल से सेंट्रल जेल का एक कैदी हथकड़ी खोलकर फरार हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। दोस्त की हत्या के मामले में उसे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। लापरवाही बरतने पर दो जेल प्रहरी अत्यवचन जाट और दूसरा राज आमले को निलंबित कर दिया गया है।उक्त बंदी पर सुरक्षा में तैनात जेल प्रहरी अत्यवचन जाट एवं जेल प्रहरी राज आमले द्वारा बताया गया कि बंदी रजत सैनी आज दिनांक 14.10.2023 को प्रात: लगभग 05:55 बजे हथकड़ी खोलकर शासकीय हमीदिया अस्पताल भोपाल से जेल अभिरक्षा से फरार हो गया।
रजत सैनी पुत्र सुरेश कुमार सैनी आयु 29 वर्ष निवासी वार्ड न. 11 सरस्वती ज्ञान मन्दिर के पास बरबट पुरा रेस्ट हाउस के पास थाना राघोगढ जिला गुना वर्तमान निवासी म.न. 586 अमलतास गोल्डन माईल कालोनी थाना खजूरी सड़क भोपाल वर्तमान में केन्द्रीय जेल भोपाल में सजा भुगत रहा था,उस पर दोस्त की हत्या के बाद शव जलाने का आरोप है। कोहेफिजा में फरार कैदी के खिलाफ अभिरक्षा से भागने का मुकदमा दर्ज किया गया है।
कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जेल भोपाल
दिनांक 14/10/2023
क्र. 7427 / वारंट/2023
प्रति,
थाना प्रभारी थाना कोहेफिजा जिला भोपाल
विषय: शासकीय हमीदिया अस्पताल भोपाल से जेल अभिरक्षा से फरार दण्डित बंदी रजत सैनी पुत्र सुरेश कुमार सैनी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही करने बावत्।
उपरोक्त विषय मे लेख है कि दण्डित बंदी क्र. 3183/22 रजत सैनी पुत्र सुरेश कुमार सैनी आयु 29 वर्ष निवासी वार्ड न. 11 सरस्वती ज्ञान मन्दिर के पास बरबट पुरा रेस्ट हाउस के पास थाना राघोगढ जिला गुना वर्तमान निवासी म.न. 586 अमलतास गोल्डन माईल कालोनी थाना खजूरी सड़क भोपाल वर्तमान में केन्द्रीय जेल भोपाल में सजा भुगत रहा था बंदी के सजा प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है।
1. माननीय न्यायालय ग्यारहवे अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल द्वारा दिनांक 09.01.2019 को निराकृत सत्र प्रकरण क्र. 226/ 18 अपराध धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि के तहत 01 वर्ष, 03 वर्ष, 07 वर्ष, 05 वर्ष, 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड कुल 2500रु अदा न करने पर कुल 09. माह अति कारावास से दण्डित किया गया था।
2. माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश गुना द्वारा दिनांक 29.07.2019 को निराकृत सत्रवाद क्र. 13/19 अपराध धारा 364क भादवि में आजीवन कारावास एवं 50,000 रु अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह अति. कारावास से दण्डित किया गया था।
3. माननीय न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल द्वारा दिनांक 08.05.2023 को निराकृत सत्र प्रकरण क्र. 707/22 अपराध धारा 302, 201, 489क, 489ख, 489ग, 489घ भादवि के तहत क्रमशः मृत्युदण्ड, 07 वर्ष, आजीवन आजीवन, 07 वर्ष, आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड कुल 6000 रु अदा न करने पर कुल 01 वर्ष 06 माह अति कारावास से दण्डित किया गया था। बंदी को दिनांक 12.10.2023 को खून की उल्टी होने से खून की अत्यधिक कमी पाई जाने, पल्स एवं रक्तचाप सामान्य से अत्यधिक कम (Not Recordable) होने से जीवन रक्षार्थ तत्काल जेल अभिरक्षा में आगामी उपचार एवं परीक्षण हेतु शासकीय हमीदिया अस्पताल भोपाल भेजा गया जहां चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण उपरांत बंदी को भर्ती कर लिया गया।
उक्त बंदी पर सुरक्षा में तैनात जेल प्रहरी अत्यवचन जाट एवं जेल प्रहरी राज आमले द्वारा बताया गया कि बंदी रजत सैनी आज दिनांक 14.10.2023 को प्रात: लगभग 05:55 बजे हथकड़ी खोलकर शासकीय हमीदिया अस्पताल भोपाल से जेल अभिरक्षा से फरार हो गया। अतः उक्त बंदी के जेल अभिरक्षा से फरार हो जाने से बंदी के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कर बंदी को गिरफ्तार करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
बंदी की पहचान चिन्ह
1. दाहिने हाथ के पन्जे पर R.K. गुदा हुआ है।
2. बायीं हसली के पास तिल का निशान।
3. दायें हाथ की कलाई पर रजत सैनी गुदा है।