कलेक्टर ने आठ आदतन अपराधियों का किया जिला बदर, दो अपराधियों को सप्ताह में एक दिन थाने में हाजिरी देने के आदेश,अपराधियों को 48 घंटे के भीतर जबलपुर सहित सीमावर्ती जिलों मण्डला, डिण्डौरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने के दिये गये तत्काल आदेश
MP- जबलपुर |जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के अलग-अलग प्रकरणों में आदेश पारित कर आठ आदतन अपराधियों का जिला बदर कर दिया है तथा दो अपराधियों को सप्ताह में एक दिन थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं। पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई इस कार्यवाही में जिले से निष्काासित किये गये अपराधियों को 48 घंटे के भीतर जबलपुर सहित सीमावर्ती जिलों मण्डला, डिण्डौरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने के आदेश भी दिये गये हैं। जिन आठ अपराधियों का जिला बदर किया गया है, उनमें एमजीएम स्कूल के पीछे महावीर कॉलोनी थाना गोरखपुर निवासी रित्विक पाण्डेय उम्र 22 वर्ष को एक वर्ष की कालावधि के लिये जिले से निष्काासित किया है। इसी प्रकार बड़ी मदार टेकरी थाना हनुमानताल निवासी हसन अंसारी उर्फ शाहरूख उम्र 27 वर्ष को छह माह, अवतार कॉम्पलेक्स थाना गोरखपुर निवासी 33 वर्षीय गुन्ताश सिंह उर्फ चुच्चु को एक वर्ष, राजीव गांधी नगर कटंगा थाना केंट निवासी 24 वर्षीय सुमित ठाकुर उर्फ काले को एक वर्ष, हनुमान होटल शिवशक्ति मंदिर के पास थाना घमापुर निवासी 33 वर्षीय राहुल बिरहा को छह माह, खिन्नी् मोहल्ला दमोहनाका थाना कोतवाली निवासी 30 वर्षीय राहुल अहिरवार को एक वर्ष, कृष्णा् कॉलोनी के सामने थाना घमापुर निवासी 42 वर्षीय आशीष पटैल को एक वर्ष तथा वार्ड नम्बर एक शहपुरा थाना शहपुरा निवासी ऋषभ सिंह राजपूत को छह माह के लिए जिले से निष्काषित किया गया है।
जिन दो अपराधियों को थाने में सप्ताह में एक दिन हाजिरी दर्ज कराने के आदेश दिये गये है उनमें नया मोहल्ला थाना ओमती निवासी अजहर खान उम्र 32 वर्ष को छह माह तक प्रत्येक बुधवार को तथा बिछैल तिराहा बल्दी् कोरी की दफाई थाना घमापुर निवासी शैलेष उर्फ डिम्पी उम्र 30 वर्ष को एक वर्ष तक प्रत्येक बुधवार को थाने में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।