हर समस्या का समाधान आपके द्वारा 5 अगस्त को प्रत्येक तहसील मुख्यालय में लोक अदालत का आयोजन।
इस योजना का जनता अधिक से अधिक लाभ उठाये इस के लिये संबंधित तहसील कार्यालय में संबंधित तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर लोक अदालत दिनांक के पूर्व आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते है अथवा मौखिक रूप से शिकायत पेश की जा सकती है।
MP - जबलपुर |मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री आलोक अवस्थी के मार्गदर्शन में हर समस्या का समाधान आपके द्वार योजना का कियान्वयन के लिये 05 अगस्त को प्रत्येक तहसील मुख्यालय में लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। वैकल्पिक विवाद समाधान की इस योजना के पीछे यह संकल्पना आधारभूत है, जिसमें सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणजन के मध्य विवादों का उनके नजदीकी मुख्यालय पर ही उनका निपटारा किया जाये। उक्त योजना में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग एवं न्यायालय विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी विवादों का निपटारा किया जायेगा।
उक्त लोक अदालत में राजस्व विभाग से संयुक्त कलेक्टर श्रीमती कलावती ब्यारे, पुलिस विभाग से एडिशनल एस.पी. प्रदीप सैण्डे एवं विद्युत विभाग से कार्यपालन अभियंता श्री विकास सिंह मिशन कम्पाउंड ऑफिस सिविल लाईन सदर को नोडल ऑफीसर नियुक्त किया गया है।
संयुक्त कलेक्टर के द्वारा 10 तहसील मुख्यालयों का शिविर लगाये जाने हेतु सभी संबंधित तहसीलदार को शिविर प्रभारी बनाये गये हैं। उक्त लोक अदालत का आयोजन सभी तहसील कार्यालयों के सभाकक्ष में आयोजित किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री उमाशंकर अग्रवाल के द्वारा जिले की समस्त जनता से आग्रह किया गया है किये अपने ऐसे दाण्डिक मामले जिनमें राजीनामा हो सकता है तथा राजस्व एवं विद्युत संबंधी मामले एवं शिकायतें का निराकरण इस लोक अदालत में अपने स्थान से संबंधित तहसील मुख्यालय के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर करवा सकते है राजस्व विभाग से संबंधित समस्त शिकायतें जिसमें नामांतरण, कब्जा, फसल हानि की आर्थिक सहायता, कुएं या नलकूल में दी जाने वाली आर्थिक सहायता, नक्शा, बटवारा से संबंधित समस्या, सीमांकन विवाद, रास्ते जल निकासी के विवाद इत्यादि तथा विद्युत विभाग के निम्न दाब कनेक्शन प्राप्त करने, मीटर बंद होने, तेज चलने की शिकायत, निम्न दाब संयोजन, विद्युत बिल बकाया की वसूली के मामले एवं पुलिस विभाग के ऐसे मामले जिनमें शिकायत के बावजूद भी संबंधित थाना प्रभारी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न की गयी हो उनका निराकरण भी उक्त लोक अदालत के समक्ष किया जायेगा।
अतः इस योजना का जनता अधिक से अधिक लाभ उठाये इस के लिये संबंधित तहसील कार्यालय में संबंधित तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर लोक अदालत दिनांक के पूर्व आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते है अथवा मौखिक रूप से शिकायत पेश की जा सकती है।