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हत्या करने वाले पिता-पुत्र को मान्नीय न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

हत्या करने वाले दोनों आरोपी पिता-पुत्र को मान्नीय न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास, एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।




MP - जबलपुर |हत्या करने वाले पिता-पुत्र को मान्नीय न्यायालय ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया है। बता दें की दिनांक 24.03.2021 को आरोपी उपेन्द्र चतुर्वेदी एवं उपेन्द्र के बेटे अनुराग चतुर्वेदी ने चाकू से हमला कर विष्णु विश्वकर्मा की हत्या कर दी थी। रिपोर्ट पर थाना मदनमहल मे अपराध क्रमांक 131/21 धारा 294,,302,34 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर दोनो आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर मामला विवेचना मे लिया गया तथा विवेचना उपंरात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था। 


पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा इस प्रकरण को चिन्हित कर जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी मे लिया गया,एंव वरिष्ठ अधिकारियेां के सत्त मार्गदर्शन में विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी मदनमहल नीरज वर्मा द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित से विवेचना की गई, एवं चालान पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान अति पुलिस अधीक्षक शहर  प्रियंका शुक्ला  के मार्गदर्शन मे प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक अंकिता खातरकर द्वारा कराई गई, न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय में उपस्थित कराया गया।


प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी  अजय जैन के मार्गदर्शन मे विशेष लोक अभियेाजक नविता पिल्लई द्वारा की गई। सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप दिनांक 12.07.2023 को माननीय न्यायालय  गिरीश दीक्षित अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर  द्वारा दोनो आरोपियों 1.उपेन्द्र चतुर्वेदी पिता स्व. महेश प्रसाद चतुर्वेदी उम्र 58 वर्ष 2. अनुराग चतुर्वेदी पिता उपेन्द्र चतुर्वेदी उम्र 26 वर्ष दोनो निवासी पी 62/523 नारायण नगर चौक थाना गढ़ा को धारा 302 भादवि सहपठित धारा 34 मे आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड एवं आरोपी अनुराग चतुर्वेदी को 25 आर्म्स एक्ट मे 01 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।