कूटरचित दस्तावेज तैयार करते हुये शासकीय जमीन पर प्लाट का अनुबंध तैयार कर एक राय होकर फर्जी जमीन ब्रिकी करने वालों के विरूद्ध धोखाधडी का प्रकरण दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल।
कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एक राय होकर फर्जी जमीन ब्रिकी करने पर गनपत मिश्रा, सुमित कश्यप एवं प्रशांत त्रिवेदी के विरुद्ध थाना रांझी में धारा 420,467,468,471,120 (बी) 294,506,34 भा.द.वि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
MP - जबलपुर |कूटरचित दस्तावेज तैयार करते हुये शासकीय जमीन पर प्लाट का अनुबंध तैयार कर एक राय होकर फर्जी जमीन ब्रिकी करने वालों के विरूद्ध मिली शिकायत पर पुलिस ने आज धोखाधडी का प्रकरण दर्ज करते हुए 2 आरोपीयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आयुध निर्माणी भंडार जबलपुर में कार्यरत एक व्यक्ति को फर्जी बिल्डरों ने चूना लगाते हुए शासकीय भूमि बेच दी,जमीन पर कब्जा पाने बार बार गुहार लगा रहे इंद्रजीत सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी आफसाबाद जिला फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक जबलपुर तुषार कांत विद्यार्थी से की इंद्रजीत सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी मूल निवासी आफसाबाद जिला फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) ने जबलपुर SP को बताया की वह आयुध निर्माणी भंडार जबलपुर में कार्यरत है ।
एवं वर्तमान में वार्ड नं. 7, करौंदी थाना राँझी में रहता है।आवास की आवश्यकता होने पर वह प्लाट लेने के लिये प्रयासरत था। एक दिन वह कार्यालयीन कर्मचारी को उसके घर छोडने गया था जहॉ उनके घर में चाय पीने के दौरान एक व्यक्ति ने अपना नाम दीपक यादव बताते हुये बताया कि गनपत मिश्रा निवासी बजरंग नगर थाना राँझी के व्दारा प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। तब दीपक यादव ने उसे गनपत मिश्रा से मिलवाया, गनपत मिश्रा ने बताया गया कि मेरी जमीन मौजा बिलपुरा तहसील रांझी में स्थित है जिसमें मैं प्लाटिंग कर रहा हूँ, मैं आपको उसमें एक प्लाट 500/प्रति वर्ग फुट के हिसाब से दे दूँगा ,उसने 1000 वर्ग फुट के प्लाट लेने की बात की, गनपत मिश्रा ने प्लाट जिस पर प्लाटिंग का काम चल रहा है दिखाया, खसरा नं. 680 रकबा 0.680 हेक्टेयर मे से 1000 वर्ग फुट अर्थात 25 बाय 40 का प्लाट बुक किया। जिसके एवज में उसने गनपत मिश्रा को 51000/-रुपये नगद दिनाँक 07/02/2020 को दिये ,एग्रेीमेंट गनपत मिश्रा के व्दारा सुमित कश्यप नाम के व्यक्ति के साथ करवाया गया और यह बताया गया कि इस भूमि में ये मेरे पार्टनर हैं।
शेष राशि 5,50,000/- रुपये रजिस्ट्री के समय दिये जाने की बात हुई थी। उसने रजिस्ट्री करवा कर कब्जा देने के लिये कहा तो गनपत मिश्रा ने कहा कि आप पहले बाकी पैस दे दो तब रजिस्ट्री करा कर कब्जा दे दिया जाएगा । तो उसने दिनाँक 18/3/2020 को पंजाब नेशनल बैंक शाखा सी. ओ. डी. का 3,00000/-एवं दिनाँक 17/6/2020 को 2,00000/- का चैक दिया। यह राशि माँ नर्मदा एसोसियेट से नाम से जिसका संचालक गनपत मिश्रा है के खाते में ट्राँसफर हुई तब गनपत ने उसे दिनाँक 26/6/2020 को प्रशांत त्रिवेदी निवासी नरसिह नगर राँझी से मिलवाया तब पता चला कि जिस भूमि की रजिस्ट्री की जानी है उक्त भूमि खसरा नं. 680,रकबा 0.680 हेक्टेयर मौजा बिलपुरा तहसील राँझी में स्थित है के भूमि स्वामी है।
प्रशाँत त्रिवेदी ने उसके नाम पर रजिस्ट्री करवायी और रजिस्ट्री की कापी उसे गनपत मिश्रा ने छह माह में दी और उससे रजिस्ट्री के नगद राशि 1,10000/-रुपये तथा 40,000/- रुपये की राशि फोन पे के माध्यम से नामांतरण करवाने के लिये लिये गये। उसनेे भूमि पर कब्जा माँगा तो गनपत मिश्रा के व्दारा कहा गया कि सीमांकन करवा लें उसके बाद आपको कब्जा दे दिया जाएगा। काफी दिन प्रयास करने के बावजूद उसेे भूमि पर कब्जा नही दिया गया । तब उसने स्थानीय लोगो से संपर्क किया तो पता चला कि जिस प्लाट पर खडा करवा कर उसकी फोटो गनपत मिश्रा ने खिचवायी थी। वह खसरा नं. 682 है। जो कि म. प्र. शासन के नाम दर्ज है।
गनपत मिश्रा, सुमित कश्यप एवं प्रशांत त्रिवेदी ने षडयंत्र पूर्वक राशि लेकर हडप ली है। उसकी शासकीय भूमि पर फोटो खिचवाकर रजिस्ट्री खसरा नं. 680 के 1000 वर्ग फुट के प्लाट कीें की गयी है। जिसका नामाँतरण भी उसके नाम पर खसरा नं. 680 में हो चुका है। लेकिन उक्त खसरे में कोई भी भूमि प्लाट के रुप में शेष नही है। जब उसने गनपत मिश्रा से इस संबंध में चर्चा करने उनके घर गया तो गनपत मिश्रा ने गाली गलौच की एवं जान से मारने की धमकी दी और गनपत ने सुमित कश्यप को भी बुला लिया और सुमित ने भी उसके साथ गाली गलौच कर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि तू बाहर का है, यहाँ से जिंदा नही जाएगा।
गनपत मिश्रा एवं सुमित कश्यप तथा प्रशांत त्रिवेदी तीनो ने मिलकर सात लाख रुपये प्लाट देने के नाम पर हडप लिये हैं रूपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्लाट के फर्जी दस्तावेज बनाकर उसे बेचा गया है।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर तुषार कांत विद्यार्थी द्वारा शिकायत को गम्भीरता से लेते हुये शिकायत की जांच कर विधि अनुरूप कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया। शिकायत की जांच पर पाया गया कि इंद्रजीत सिंह को बिलपुरा राँझी की जमीन खसरा नं. 680 रकबा 0.680हेक्टे. में से 1000 वर्ग फुट अर्थात 25 बाय 40 का प्लाट का सौदा नामांतरण सहित 7,00000/- रुपये में कर चेक के माध्यम से 5,00000 /- 1,10000/- नगद एवं 40,000/- मोबाइल फोन पे से खाते मे ट्राँसफर कर दिनाँक 26/6/20 को रजिस्ट्री कराया । उसके बाद में जमीन माँगने पर गनपत मिश्रा एवं सुमित कश्यप तथा प्रशांत त्रिवेदी तीनो ने मिलकर गुमराह कर सीमांकन कराकर कब्जा दे देगे कहा एवं बाद में पता चला कि खसरा न. 682 शासकीय जमीन हेै। आरोपी गनपत मिश्रा, सुमित कश्यप एवं प्रशांत त्रिवेदी ने फर्जी जमीन बिलपुरा एरिया की जो खसरा नं. 680 रकबा 0.380 है उसको रकबा 0.680 कूटरचित दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री कर नामांतरण करा दिये है एंव खसरा नं. 692 की भूमि मे खड़ा कर फोटो खिचवाकर रकबा 0. 680 खसरा 680 मे फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराये हैं ।
शिकायत जांच पर गनपत मिश्रा, सुमित कश्यप एवं प्रशांत त्रिवेदी द्वारा इंद्रजीत सिंह राठौर से 7,00000/ तथा नरेन्द्र प्रजापति से 6,51,000/-रुपये एवं ओम प्रकाश चक्रवर्ती से 6,50,000/- इस प्रकार तीनों से कुल 20,01000/- रुपये की राशि योजना बनाकर फर्जी जमीन का अनुबंध तैयार कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एक राय होकर फर्जी जमीन ब्रिकी करना पाये जाने पर गनपत मिश्रा, सुमित कश्यप एवं प्रशांत त्रिवेदी के विरुद्ध थाना रांझी में आज दिनॉक 18-7-23 को धारा धारा 420,467,468,471,120 (बी) 294,506,34 भा.द.वि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी आरोपी गनपत मिश्रा उम्र 36 वर्ष निवासी काली मंदिर के पीछे बजरंग नगर थाना राँझी एवं सुमित कश्यप उम्र 33 वर्ष निवासी डिफेंस कालोनी बिलपुरा रोड थाना राँझी को प्रकरण मे विधिवत गिरफ्तार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुये न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। आरोपी प्रशात त्रिवेदी निवासी सदन नरसिह नगर शंकर जी मंदिर के पास राँझी की सरगर्मी से तलाश जारी है।