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Breaking jabalpur:जबलपुर जिले में अब कोई भी स्कूल या संस्था प्रमुख किसी भी विद्यार्थी अथवा अभिभावक को पुस्तकें और गणवेश किसी विशेष दुकान से क्रय करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता आदेश हुए जारी


विद्यालयों को प्रदर्शित करनी होगी सूचना पटल पर फीस एवं पुस्तकों की सूची,दुकान विशेष से पुस्तकें और गणवेश खरीदने बाध्य नहीं कर सकेंगे शाला प्रबंधक




स्कूल प्रबंधक अथवा संस्था प्रमुख किसी भी विद्यार्थी अथवा अभिभावक को पुस्तकें और गणवेश किसी विशेष दुकान से क्रय करने के लिये बाध्य नहीं करेगा।



MP- जबलपुर |जबलपुर जिले में अब कोई भी स्कूल या संस्था प्रमुख किसी भी विद्यार्थी अथवा अभिभावक को पुस्तकें और गणवेश किसी विशेष दुकान से क्रय करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता,जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने इस बारे में आज एक आदेश जारी कर दिया है,जिले में स्थित सभी अशासकीय एवं मान्यता प्राप्त शालाओं को कक्षावार लगने वाली फीस तथा छात्र-छात्राओं के लिये उपयोग आने वाली पुस्तकों की सूची प्रकाशक के नाम सहित सूचना पटल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने इस बारे में आज एक आदेश जारी कर सूचना पटल पर कक्षावार फीस एवं पुस्तकों की सूची अंकित करने के निर्देश जिले में स्थित सभी अशासकीय एवं मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों को दिये हैं। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी तीन दिन के भीतर इस सूची को जमा करने के निर्देश शाला प्रबंधकों को दिये गये हैं।

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आदेश में जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ किया है कि स्कूल प्रबंधक अथवा संस्था प्रमुख किसी भी विद्यार्थी अथवा अभिभावक को पुस्तकें और गणवेश किसी विशेष दुकान से क्रय करने के लिये बाध्य नहीं करेगा। पुस्तकें एवं गणवेश उपलब्ध कराने वाली कम से कम पांच-पांच दुकानों के नाम भी स्पष्ट और सुवाच्य शब्दों में सूचना पटल पर शाला प्रबंधन को अंकित करने होंगे। 


 जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि पुस्तक विक्रेता भी विद्यार्थी या अभिभावक को पुस्तक का पूरा सेट तथा पुस्तक के साथ कॉपी, पेन, कवर लेने को बाध्य नहीं कर सकेगा। पुस्तक विक्रताओं को जिस विद्यार्थी या अभिभावक को जितनी पुस्तक अथवा कॉपी चाहिये उसे उतनी ही किताबें और कॉपियां देने के निर्देश दिये गये हैं।