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जबलपुर में हिस्ट्रीशीटर कुख्यात बदमाश अब्दुल रज्जाक पहलवान उसके भाई व गुर्गो पर 420 धोखाधड़ी अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज

थाना ओमती में आज इन सभी के अपराध क्रमांक  113 /2023 धारा 420,467,468, 471,120बी,109,34 भाण्दण्वि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।




MP-जबलपुर |जबलपुर में हिस्ट्रीशीटर कुख्यात बदमाश अब्दुल रज्जाक पहलवान उसके भाई व गुर्गो की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. ओमती पुलिस ने एक और धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है.  इन सभी पर कलेक्ट्रेट में कूटरचित दस्तावेज के आधार पर सीलिंग की जमीन पाने के लिए जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल के नाम से फर्जी संस्था बना ली


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इस संबंध में सीएसपी ओमती आरडी भारद्वाज ने बताया कि अंकित मिश्रा उम्र 32 वर्ष निवासी फूटाताल हनुमानताल ने एक लिखित शिकायत की है कि जबलपुर का कुख्यात अपराधी अब्दुल रज्जाक ने अपने भाई एवं भतीजे के नाम अब्दुल खालिक, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद मेहमूद, मोहम्मद शाबू उर्फ शाहबुद्दीन, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद अफताफ एवं अन्य के साथ मिलकर षडयंत्र पूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार करके शासन को हानि  पहुंचाने के आशय से कलेक्ट्रेट कार्यालय जबलपुर में कूटरचित दस्तावेज का उपयोग किया किया गया है। अंकित मिश्रा ने सूचना के अधिकार के तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय जबलपुर से दस्तावेज प्राप्त किये तो यह पाया कि अब्दुल रज्जाक द्वारा अवैध लाभ अर्जित करने के लिये अपने भाईयो एवं भतिजो के साथ मिलकर कूटरचित मुख्तयारनामा आम जनरल पावर आफ अर्टनी दिनांक 28 अप्रेल 2012 के अंतिम पृष्ट पर कूटरचित हस्ताक्षर किए है तथा जबलपुर इस्टीटयूट ऑफ मेडिकल से संबंधित शपथ पत्र भी कूटरचित उपयोग किया गया है. उसने  अब्दुल रज्जाक के षडयंत्र से उनके भाईयो द्वारा चलाई जा रही जबलपुर  इंस्टीटयूट आफ मेडिकल के कार्यालय 903 बड़ी ओमती जाकर जानकारी प्राप्त किया तो ज्ञात हुआ कि इस नाम से कोई जबलपुर इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कार्यालय नही है. जबलपुर इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कार्यालय का बोर्ड भी नही लगा है, ए जबलपुर  इंस्टीटयूट आफ मेडिकल के नाम से बताये गये पते 903 बडी ओमती में ऐसी कोई संस्था नही है. शिकायत पर जांच करते हुए अब्दुल रज्जाक उर्फ रज्जाक पहलवान, अब्दुल खालिक, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद मेहमूद, मोहम्मद शाबू उर्फ शाहबुद्दीन, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद अफताफ द्वारा षडयंत्र पूर्वक अस्तित्वहीन संस्था जबलपुर इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल के नाम पर सीलिंग की जमीन प्राप्त करने के लिये कूटरचित शपथ पत्र तथा कूटरचित मुख्तयारनामा तैयार कर स्वंय को अवैध रूप से लाभ पहुंचाया जाना पाया जाने पर थाना ओमती में आज इन सभी के अपराध क्रमांक  113 /2023 धारा 420,467,468, 471,120बी,109,34 भाण्दण्वि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।