वर्ष 2023-24 हेतु मदिरा दुकानों की निष्पादन व्यवस्था,नवीनीकरण एवं लॉटरी से दुकानों का निष्पादन 10 मार्च तक,ई-टेण्डर प्रक्रिया 13 मार्च से होगी शुरू।
मदिरा दुकानों से संलग्न सभी अहाता एवं शॉपबार बन्द होंगे अर्थात् दुकान में बैठकर मदिरापान की सुविधा नहीं होगी।
MP, जबलपुर |राज्य शासन के निर्देशानुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु जबलपुर जिले की सभी 143 कम्पोजिट मदिरा दुकानें वर्तमान वार्षिक मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि कर चरणबद्ध तरीके से निष्पादित की जायेंगी। प्रथम चरण में नवीनीकरण एवं लॉटरी से दुकानों का निष्पादन होगा। आगामी वित्तीय वर्ष में मदिरा दुकानों से संलग्न सभी अहाता एवं शॉपबार बन्द होंगे अर्थात् दुकान में बैठकर मदिरापान की सुविधा नहीं होगी।
नियमों में परिभाषित शैक्षणिक, धार्मिक संस्थानों एवं कन्याओं के शासकीय छात्रावास से 100 मीटर से कम दूरी पर अवस्थित दुकानों को अन्यत्र विस्थापित किया जायेगा। प्रथम चरण में नवीनीकरण एवं लॉटरी से दुकानों का निष्पादन होगा। प्रभावित समूहों को छोड़कर, जिले के राजस्व का 70 प्रतिशत राजस्व पर पात्र आवेदकों के आवेदन पत्र आने पर नवीनीकरण एवं लॉटरी की पात्रता होगी। शेष दुकानें ई-टेण्डर द्वारा निष्पादित की जायेंगी।
सहायक आबकारी आयुक्त रवीन्द्र मनिकपुरी ने बताया कि 10 मार्च तक नवीनीकरण व लॉटरी एवं 13 मार्च से ई-टेण्डर की प्रक्रिया प्रारम्भ होना है। उन्होनें आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने प्रभाराधीन जिले के विभिन्न उनुज्ञप्तिधारियों को आगामी वर्ष 2023-24 के लिए मदिरा दुकानों को नवीनीकरण के माध्यम से निष्पादन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि अधिक से अधिक मदिरा दुकानों का निष्पादन शासन द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य पर किया जा सके। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त, जबलपुर में सम्पर्क किया जा सकता है।