कठौंदा में बनाई जा रही थी अवैध कॉलोनी तीन कॉलोनाईजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज
अवैध कॉलोनी पर नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु आयुक्त नगर निगम जबलपुर को भी प्रकरण भेजा गया है।
जबलपुर | नियमों का उल्लंघन कर अवैध कालोनी बना रहे कॉलोनाईजर्स आकाश जैन, किशोर कुमार बाधवानी और मुकेश यादव पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए है,अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी नमः शिवाय अरजरिया ने कठौन्दा में अवैध कॉलोनी का निर्माण कर रहे तीन कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने तथा पटवारी अभिलेख में भूमि के खसरे के कालम नम्बर 12 में अहस्तांतरणीय की प्रविष्टि दर्ज करने के निर्देश दिये हैं।
प्रकरण के सबन्ध में अपर कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय आधारताल के समक्ष हल्का पटवारी कठौन्दा द्वारा प्रतिवेदन पेश किया गया था कि खसरा नम्बर 315/5 की 0.3068, खसरा नम्बर 315/4 की 0.3035, खसरा नम्बर 315/1 की 0.8804 एवं खसरा नम्बर 315/2 की 0.3044 हेक्टेयर भूमि पर भूमि स्वामियों द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। प्रतिवेदन में बताया गया था कि कॉलोनाइजर द्वारा नियमों का उल्लंघन कर इन खसरा नम्बर की भूमि पर 400 एवं 800 वर्गफुट के छोटे-छोटे भूखंड काटकर कॉलोनी बनाई जा रही है।
अपर कलेक्टर ने बताया कि हल्का पटवारी मोतीलाल विश्वकर्मा के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण संधारित कर अनावेदक कॉलोनाइजर से सक्षम अधिकारी का व्यपवर्तन आदेश, भू-राजस्व पुनर्निर्धारण, सयुंक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उपयोगिता मद अनुसार स्वीकृत अभिन्यास, विकास अनुज्ञायें, सक्षम प्राधिकारी एवं आयुक्त नगर निगम द्वारा जारी विकास अनुज्ञा, कॉलोनाइजर लॉयसेन्स, आश्रय निधि में जमा शुल्क की रसीद, रेरा में पंजीयन का प्रमाण पत्र सहित उपस्थिति हेतु नोटिस जारी किये गये थे।
उन्होंने बताया कि नियत तिथि तक कॉलोनाइजर आकाश जैन, किशोर कुमार बाधवानी एवं मुकेश यादव द्वारा जबाब एवं दस्तावेज पेश न करने पर राजस्व अभिलेख में खसरे के कालम नम्बर 12 में अहस्तांतरणीय प्रविष्टी दर्ज कराते हुये कॉलोनाइजर के विरुद्ध अवैध कॉलोनी निर्माण को लेकर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये। उन्होंने बताया कि इसके साथ-साथ अवैध कॉलोनी पर नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु आयुक्त नगर निगम जबलपुर को भी प्रकरण भेजा गया है।