आदेश में कहा गया है कि रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विस्फोटक नियमों तथा भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
जबलपुर |जबलपुर में दीपावली पर पटाखे जलाने का समय फिक्स कर दिया गया है, कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने पटाखे जलाने के समय के साथ उसकी क्वालिटी को लेकर भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, ई कॉमर्स कंपनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा पटाखों के ऑनलाइन विक्रय और गैर लाइसेंसी विक्रय पर भी रोक रहेगी।
इन सभी पटाखों के क्रय-विक्रय पर लगी रोक
सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के परिपालन और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत पटाखों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है. जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने जारी इस आदेश में बेरियम साल्ट, एंटीमनी, लिथियम, मर्करी, आर्सेनिक, लेड एवं स्ट्रोटियम क्रोमेट जैसे हानिकारक और घातक रसायनों से निर्मित पटाखों के क्रय-विक्रय, भंडारण और परिवहन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है. इसके साथ ही 125 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाले पटाखों के क्रय-विक्रय, भंडारण और परिवहन पर भी रोक लगाई गई है।
इन जगहों के पास नहीं जला सकते पटाखे
प्रतिबंधात्मक आदेश में कलेक्टर ने ई-कॉमर्स कंपनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा पटाखों के ऑनलाइन विक्रय और गैर लाइसेंसी विक्रय को भी प्रतिबंधित किया है, आदेश में अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षण संस्थान, न्यायालयों, धार्मिक स्थल जैसे शांत क्षेत्रों से 100 मीटर की दूरी तक पटाखों को चलाने पर भी रोक लगाई गई आदेश में कहा गया है कि रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।