online app के जरिए लुट रहे है लोग, बिना RBI की गाइडलाइन के अगर दिया लोन तो डाल दो सलाखों के पीछे देखें वीडियो।
भोपाल| ONLINE ऑनलाइन लोन एप के जाल में फंस कर एक परिवार के सुसाइड करने के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना चलने वाले फाइनेंस कंपनियों के ऑनलाइन लोन एप पर शिंकजा कसने जा रही है। मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन का पालन किए बिना चलने वाले ऑनलाइन लोन एप को सूचीबद्ध करने के लिए साइबर क्राइम को जांच के निर्देश दिए गए है। ऐसे फाइनेंस कंपनी जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के बिना ऑनलाइन लोन एप चला रही है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। गृहमंत्री ने कहा कि साइबर सेल को इस संबंध में जांच के निर्देश दिए गए है।
ऑनलाइन लोन क्यों है खतरनाक ?
ऑनलाइन लोन एप को लेकर रिजर्व बैंक ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके पीछे एक नहीं कई कारण है। ऑनलाइन लोन एप से लोन लेना कितना खतरनाक है और लोगों को लोन लेने से क्यों बचना चाहिए
इंस्टेंट लोन देने वाले ज्यादातर एप आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ऐसे ऑनलाइन एप से लोगों को ठगी का शिकार में बनाया जाता है।
ऑनलाइन लोन एप कर्ज पर भारी-भरकम ब्याज वसूलते हैं, जो बैंकों की तुलना में कई गुना अधिक होता है.एक भी किस्त समय पर नहीं भरने पर कई गुना पेनाल्टी।
एप कर्ज देने से पहले उपभोक्ता के फोन से संवेदनशील जानकारियां चुरा लेते हैं।
उपभोक्ता के फोन में सेव नंबर्स के साथ ही तस्वीरों का भी एक्सेस कर लेते है।
अगर कर्ज लेने वाले से किस्तें चुकाने में देरी हुई, तो उनके साथ ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। कर्जदार को धमकाने का काम करते हैं। ऐसे में ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर लोग सुसाइड कर लेते हैं।
CYBER HELPLINE NUMBER
किसी भी प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड होंने पर तत्काल क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस द्वारा संचालित CYBER HELPLINE NO.704912-4445 पर कॉल कर सूचित करे।
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