पहले चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।
पहले चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई और दूसरे चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी।
भोपाल| मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 11 जून से नाम निर्देशन-पत्र भरे जाएंगे,शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 11 से 18 जून तक नामांकन लिए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार एवं जबलपुर जिले में दो चरणों में होने वाले नगरीय निकायों के चुनाव के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन शनिवार 11 जून को सुबह 10.30 बजे होगा। निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही स्थानों के आरक्षण की सूचना एवं मतदान दलों की सूची का प्रकाशन भी किया जायेगा।
जबलपुर जिले में नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में नगर निगम जबलपुर, नगर पालिका सिहोरा एवं पनागर तथा नगर परिषद बरेला एवं भेड़ाघाट में बुधवार 6 जुलाई को मतदान होगा। जबकि दूसरे चरण में बुधवार 13 जुलाई को नगर परिषद शहपुरा, पाटन, मझौली एवं नगर परिषद कटंगी में मतदान कराया जायेगा। नगरीय निकायों के चुनाव के दोनों चरणों के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एक साथ शनिवार 11 जून की सुबह 10.30 बजे होगा।
निर्वाचन की सूचना जारी होने के तुरंत बाद से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का सिलसिला प्रारंभ हो जायेगा। नगर निगम जबलपुर के महापौर और पार्षदों के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर कार्यालय में तथा शेष नगरीय निकायों के पार्षदों के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र संबंधित नगरीय निकायों के मुख्यालय में लिये जायेंगे।
नाम निर्देशन पत्र शनिवार 18 जून को दोपहर 3 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा सोमवार 20 जून की सुबह 10.30 बजे से की जायेगी। उम्मीदवारी से बुधवार 22 जून की दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार की जायेगी और प्रतीक चिन्हों का आवंटन होगा। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो पहले चरण के नगरीय निकायों में बुधवार 6 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा तथा दूसरे चरण के नगरीय निकायों में बुधवार 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।
नगरीय निकायों के चुनाव ईव्हीएम मशीनों से कराये जायेंगे। जबलपुर नगर पालिका निगम के पार्षदों के साथ-साथ महापौर पद का चुनाव भी प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। अर्थात महापौर का चुनाव भी सीधे मतदाताओं द्वारा किया जायेगा। जबकि जिले के शेष नगरीय निकायों में केवल पार्षद पद के लिए मतदान होगा और अध्यक्षों का निर्वाचन पार्षद करेंगे।
नगरीय निकायों के निर्वाचन में महापौर पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र के साथ 20 हजार रुपये की निक्षेप राशि जमा करनी होगी। इसी प्रकार पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नगर निगम जबलपुर के मामले में 5 हजार रुपये, नगर पालिका सिहोरा एवं पनागर के मामले में 3 हजार रुपये तथा नगर परिषदों के पार्षद पद के लिए 1 हजार रुपये की निक्षेप राशि नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों को इसकी आधी राशि निक्षेप राशि के रूप में जमा करनी होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा भी तय की गई है। नगर निगम जबलपुर के महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए चुनावी प्रचार-प्रसार पर खर्च करने की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपये तय की गई है। जबकि नगर निगम जबलपुर के पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 8 लाख 75 हजार रुपये चुनावी प्रचार पर खर्च कर सकेंगे।
नगर पालिका परिषदों में पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार अपने चुनावी अभियान पर एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषदों में अधिकतम 2 लाख 50 हजार, पचास हजार से एक लाख तक की जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषदों में 1 लाख 50 हजार रुपये तथा पचास हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषदों में अधिकतम एक लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। इसी प्रकार नगर परिषदों के पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अपने चुनाव प्रचार-प्रसार पर अधिकतम 75 हजार रुपये व्यय कर सकेंगे।
नाम निर्देशन पत्र भरे जाने के साथ ही उम्मीदवारों को अपने चुनाव प्रचार पर व्यय की गई राशि का लेखा-जोखा रखना होगा चुनावी प्रक्रिया की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन का अंतिम लेखा-जोखा निर्वाचन कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
शपथ पत्र भी देना होगा
नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ-पत्र में अभ्यर्थी के आपराधिक रिकार्ड, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। रिटर्निग आफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा। नगरीय निकाय निर्वाचन में ''नोटा'' (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। रिटर्निग आफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे।
ऑनलाइन भी भरे जा सकेंगे
नगरीय निकायों के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटॉप-डेस्कटॉप या सायबर कैफे, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क अथवा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नाम निर्देशन-पत्र भर सकता है। ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशन-पत्र की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
आरक्षित वर्ग के पदों के अभ्यर्थियों को देना होगा जाति प्रमाण-पत्र
अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन-पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति/वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वे नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन के निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी का (आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं होने की स्थिति में) नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।