आदेश में शस्त्र लायसेंसधारियों के अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाना अथवा जिले के वैध शस्त्र डीलर के यहां सेफ कस्टडी रखने के निर्देश दिये गये हैं।
जबलपुर |पंचायत चुनाव के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एवं शस्त्र अधिनियम के तहत आदेश जारी कर जिले की सभी पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी शस्त्रधारियों के शस्त्र लायसेंस निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक के लिए निलंबित कर दिये हैं।
आदेश में शस्त्र लायसेंसधारियों के अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाना अथवा जिले के वैध शस्त्र डीलर के यहां सेफ कस्टडी रखने के निर्देश दिये गये हैं। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश से न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों, प्रथम श्रेणी अधिकारियों, सेना, पुलिस व अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, बैंक सुरक्षा कर्मियों, निजी सुरक्षा एजेंसी के अधिकृत गार्ड, राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन के सदस्य एवं खेल प्रतियोगिताओं में शस्त्र का उपयोग करने वाले खिलाड़ियों को छूट रहेगी।