कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश: जिले में मोटर साइकिल रैली पर लगाया प्रतिबंधित।
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व उद्वेलित करने वाले फोटो, वीडियो व मैसेज करने वालों पर रहेगी कड़ी नजर।
नौकर, पेइंगगेस्ट और किरायेदार रखा जाता है तो मकान मालिक को इसकी सूचना सबंधित पुलिस थाने में लिखित रूप में अनिवार्य रूप से देना होगी।
जबलपुर |जबलपुर कलेक्टर ने मोटर साइकिल रैलीयों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और तो और आपत्तिजनक भड़काऊ फोटो वीडियो भेजने वालों पर अब कड़ी नजर रखी जायेगी,साथ- साथ नौकर पेइंगगेस्ट किरायेदार की सूचना न देने पर अब सीधे एफआईआर ( FIR ) दर्ज होगी,जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी. ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा तथा अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, ईद-उल-फितर, बुद्ध पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या जैसे आने वाले त्यौहारों के मद्देनजर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार के आयोजन सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं किये जा सकेंगे। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना होने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित कर आयोजकों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे अथवा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, जिससे किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती हो। ऐसा पाये जाने की स्थिति में सबंधित व्यक्ति के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजकों को भी उत्तरदायी माना जायेगा और उनके विरुद्ध भी विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी। आदेश में सम्पूर्ण जिले में मोटर साइकिल रैली को भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्स अप एवं सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक या उद्वेलित करने वाले फोटो, चित्र, मैसेज, आडियो एवं वीडियो को लाइक करने, कमेंट करने एवं फारवर्ड करने को भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए सोशल मीडिया के ग्रुपों पर विशेष निगाह रखी जायेगी।
आदेश में घरेलू एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना सबंधित पुलिस थाने को विहित प्रारूप में देना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही सबंधित पुलिस थाने को पेइंग गेस्ट रखने की पूर्व सूचना देना भी जरूरी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि किरायेदार रखा जाता है तो मकान मालिक को इसकी सूचना सबंधित पुलिस थाने में लिखित रूप में अनिवार्य रूप से देना होगी। होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र प्राप्त करने तथा विहित प्रारूप में इनकी सूचना प्रतिदिन सबंधित पुलिस थाने को देना भी अनिवार्यत: देने के निर्देश होटल, लॉज एवं धर्मशाला के प्रबंधकों को दिये गये हैं। आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर न छोड़ें और न ही सड़कों पर आने दें।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले में लागू हो गया है तथा यह आगामी दो माह तक के लिए प्रभावी रहेगा। प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा अन्य सभी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।