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मेडीकल कॉलेज परिसर में किराये की एम्बुलेंस की पार्किंग पर लगा प्रतिबंधित जबलपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश


जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक मेडीकल कॉलेज परिसर में शासकीय एंबुलेंस के अतिरिक्त किराये की एम्बुलेंस की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी।




 


निजी एम्बुलेंस चालक मेडीकल कॉलेज परिसर में पार्क नहीं कर सकेंगे अपनी एम्बुलेंस।


निजी एम्बुलेंस चालकों को अपनी एम्बुलेंस पर निर्धारित किराये की सूची अनिवार्य रूप से चस्पा करना होगी।


जबलपुर |मेडीकल कॉलेज परिसर में किराये की एम्बुलेंस की पार्किंग पर जबलपुर कलेक्टर ने अब प्रतिबंध लगा दिया है।और इस पर आदेश भी जारी कर दिया है।आपको बता दें की किराये की एम्बुलेंस पर ठेका कर्मियों और किराए की ऐंबुलेंस ड्राइवर ने रविवार को मिलकर मरीज के साथ मारपीट कर दी,मारपीट के दौरान मरीज के परिवार महिला की धक्का मुक्की के दौरान मौत हो गई थी।जिसपर आज जबलपुर कलेक्टर ने कड़े कदम उठाते हुए किराए की एम्बुलेंस पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया है।




जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर इलैयाराजा टी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर में निजी एंबुलेंस की पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया है।जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक मेडीकल कॉलेज परिसर में शासकीय एंबुलेंस के अतिरिक्त किराये की एम्बुलेंस की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। निजी एम्बुलेंस चालक भी अपनी एम्बुलेंस मेडीकल कॉलेज परिसर में पार्क नहीं कर सकेंगे। प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि निजी एम्बुलेंस चालकों को अपनी एम्बुलेंस पर निर्धारित किराये की सूची अनिवार्य रूप से चस्पा करना होगी। इसके साथ ही मेडीकल कॉलेज परिसर में निजी एम्बुलेंस चालकों को सिर्फ ड्राप-एण्ड-गो की अनुमति ही रहेगी।



मेडिकल कॉलेज में निजी एम्बुलेंस चालकों द्वारा गत दिवस मारपीट की घटित की गई घटना के मद्देनजर जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत दांण्डिक कार्यवाही की जायेगी।