कलेक्टर कार्यालय के वाहन स्टैण्ड की पार्किंग व्यवस्था की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रित।
इच्छुक व्यक्ति 22 मार्च तक निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म भरकर 23 मार्च की दोपहर 1 बजे तक जमा किये जा सकेंगे।
प्राप्त निविदायें 23 मार्च को ही दोपहर 2.30 बजे खोली जायेंगीं।
जबलपुर|कलेक्टर कार्यालय के वाहन स्टैण्ड की पार्किंग व्यवस्था की नीलामी हेतु कलेक्टर कार्यालय की नाजरात शाखा द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है। इच्छुक व्यक्ति 22 मार्च तक निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म भरकर 23 मार्च की दोपहर 1 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। प्राप्त निविदायें 23 मार्च को ही दोपहर 2.30 बजे खोली जायेंगीं। निविदा के नियमों एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक-48 स्थित नाजरात शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
कार्यालय कलेक्टर (नाजरात शाखा) जबलपुर
एतद् द्वारा सर्वसाधारण व इच्छुक निविदाकारों को सूचित किया जाता है। कि कार्यालय कलेक्टर जबलपुर के परिसर स्थित वाहन स्टेण्ड की पार्किंग व्यवस्था की नीलामी संबंधी सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाना हैं। जिसके लिए निविदा फार्म निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 22.03, 2022 तक कार्यालयीन समय में नाजरात शाखा कार्यालय कलेक्टर जबलपुर के कक्ष कमांक - 48 से प्राप्त किये जा सकते हैं।
निविदायें दिनांक 23.03.2022 को दोपहर 1:00 बजे तक नाजरात शाखा के कक्ष कमांक - 48 में जमा किये जावेगें एवं उसी दिन निविदाकारों के समक्ष दोपहर पश्चात् समय 2:30 बजे निविदा फार्म खोले जायेंगे। अन्य विस्तृत जानकारी एवं निविदा फार्म नाजरात शाखा जबलपुर के कक्ष कमांक-48 से प्राप्त किये जा सकते हैं।
उक्त निविदा हेतु नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है।
1. कार्यालय कलेक्टर जबलपुर परिसर स्थित वाहन स्टेण्ड की नीलामी हेतु सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाना हैं। निविदा फार्म निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 22.03.2022 तक कार्यालयीन समय में नाजरात शाखा कार्यालय कलेक्टर जबलपुर के कक्ष कमांक-48 से प्राप्त किये सकते हैं। निविदायें दिनांक 23.032022 को दोपहर 1:00 बजे तक नाजरात शाखा के कक्ष क्रमांक 48 में जमा किये जावेगें। निविदा को निर्धारित अंतिम तिथि / समय पर कार्यालय में जमा करायी जा सकती है। उसके पश्चात किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदा उसी दिन समिति सदस्य एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष समय 2:30 बजे निविदा फार्म खोले जावेंगे।
2. निविदा दो लिफाफा पद्धति के अनुरूप होगी। निविदाकार को एक लिफाफे प्रपत्र भाग - 01 (तकनीकी प्रस्ताव ) में अमानत राशि की डी.डी. फार्म क्रय की रशीद एवं पहचान / पता संबंधी दस्तावेज तथा दूसरा लिफाफा भाग 02 (वित्तीय प्रस्ताव ) में केवल वित्तीय प्रस्ताव से संबंधित जानकारी देना होगा। दोनों लिफाफा भाग 01 एवं भाग - 02 को सील बंद कर एक बड़े लिफाफे में रख कर जमा करना होगा।
3. निविदाकार द्वारा बड़े लिफाफे के अंदर रखे लिफाफे में निविदाकार का नाम एवं निविदा प्रपत्र - 1 (तकनीकी प्रस्ताव ) एवं निविदा प्रपत्र - 2 (वित्तीय प्रस्ताव ) का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जावेगा।
4. निविदाकार का चयन सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्ताव लिफाफा भाग - 01 के अनुरूप होगा। तकनीकी प्रस्ताव में अनुत्तीर्ण होने की दशा में संबंधित निविदाकार का वित्तीय लिफाफा भाग-02 नहीं खोला जाएगा।
5. समस्त निविदाकारों से आग्रह है कि कलेक्टर कार्यालय से जारी निविदा प्रपत्र पर ही अपनी दरें भर कर देवें। अन्य किसी भी प्रपत्र पर भरी गई किसी भी प्रकार की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. किसी भी निविदा / उसके किसी भी भाग को या समस्त निविदाओं को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार कलेक्टर जिला जबलपुर को होगा।
7. निविदा फार्म के साथ अमानत राशि 200000/- की डी.डी. "कलेक्टर जबलपुर" के नाम से तैयार कर जमा करना आवश्यक है।
8. वाहन पार्किंग का किराया उच्चतम निविदा के अनुसार स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार कार्यालय द्वारा गठित समिति का होगा। इस संबंध में समिति समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार कर निर्णय ले सकेगी।
9. दो या दो से अधिक समान राशि वाली निविदायें होने पर एवं समिति द्वारा निविदाकारों की प्रस्तुत दरें स्वीकृत योग्य पाये जाने पर समान निविदाकारों के मध्य लाटरी के माध्यम से निविदा का निराकरण किया जावेगा।
10. सफल निविदाकार को प्रतिमाह प्रथम सप्ताह में किराये की राशि निर्धारित बैंक खाता में जमाकर पावती की छायाप्रति जिला नाजिर को दी जावेगी।
11. सफल निविदाकार की निविदा स्वीकृत होने की तिथी से एक सप्ताह के भीतर 3 माह का अग्रिम किराया जमा करने की तारीख से ही ठेका दिया जावेगा। ऐसा न होने पर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी उक्त जमा तीन माह की अग्रिम राशि निविदा स्वीकृति दिनांक से 18 माह बाद आपको वापस की जा सकेगी।
12. वाहन पार्किंग में कार्यरत सभी व्यक्तियों का सम्पूर्ण विवरण मय प्रमाण पत्र में नाजरात शाखा प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। उनके अनुमोदन पश्चात ही नाजरात शाखा प्रभारी अधिकारी द्वारा फोटो परिचय पत्र जारी किये जावेगें। जिसपर होने वाला व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।
13. सभी कर्मचारी ड्रेस कोड में होगें तथा अनुमोदित कर्मचारी के अलावा अन्य कोई कर्मचारी द्वारा वाहन पार्किंग का कार्य नहीं कर सकेगा। वाहन संचालक एवं वाहन पार्किंग करने वाले कर्मचारियों द्वारा सभी आगंतुकों से मर्यादा पूर्वक व्यवहार किया जावेगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसका निराकरण निविदाकार शाखा प्रभारी से कराया जावेगा।
14. वाहन पार्किंग का ठेका 1 वर्ष के लिये दिया जावेगा। समीक्षा उपरांत कार्य व्यवहार एवं आचरण संतोषप्रद पाये जाने पर आगमी वर्ष के लिए दिया जावेगा।
15. प्रतिवर्ष मासिक किराये में 10 प्रतिशत की बढोत्तरी की जावेगी।
16. वाहन पार्किंग के संचालन में यदि बिजली का उपयोग किया जाता है तो भुगतान वाहन पार्किंग संचालक को करना होगा तथा अपने कर्मचारियों को बैठने की व्यवस्था स्वयं संचालक को करनी होगी।
17. वाहन पार्किंग संचालक को वाहन पार्किंग स्थल एवं परिसर के आस पास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा एवं उक्त स्थल की समय-समय पर सफाई कराना होगा।
18. निविदाकार किसी भी स्थिति में न्यायालय याद प्रस्तुत नहीं करेगी। इस आशय का वचन पत्र पृथक से प्रस्तुत करना होगा।
19. निविदाकार को उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। शर्तों का पालन न करने की स्थिति में बिना पूर्व सूचना दिये अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
20. सफल निविदाकार की निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदाकार ही वाहन पार्किंग का संचालन करेगा। वह किसी अन्य को वाहन स्टेण्ड कान्ट्रेक्ट पर नहीं देगा।