रात्रिकालीन कर्फ़्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा, मास्क का उपयोग और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन अवश्य करें।
भोपाल| मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में COVID19 के संक्रमण की cumulative positivity rate तथा active cases में निरंतर कमी को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में महामारी नियंत्रण हेतु लगाए गए समस्त प्रतिबंध समाप्त किए जाते हैं।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में समस्त सामाजिक/व्यावसायिक/सांस्कृतिक/राजनीतिक/धार्मिक/मनोरंजन/ खेलकूद आदि तथा मेले के आयोजन पूर्ण क्षमता से हो सकेंगे। समस्त स्कूल, कॉलेज और छात्रावास/हॉस्टल भी पूर्ण क्षमता से चल सकेंगे। विवाह आयोजन/अंतिम संस्कार के लिए संख्या का प्रतिबंध नहीं रहेगा।
प्रतिबंध समाप्त हुए हैं, नाइट कर्फ्यू और प्रोटोकोल रहेगा जारी।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ध्यान रखें महामारी का संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है इसलिए रात्रिकालीन कर्फ़्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। नागरिकों से अपील है कि मास्क का उपयोग और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन अवश्य करें।
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