प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों में 8 टन से अधिक भारी वाहनों का परिवहन दण्डनीय अपराध माना जायेगा।
सड़कों को भारी वाहनों द्वारा क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये यह आदेश जारी किया है।
उल्लंघनकर्ता भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा।
जबलपुर |प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सभी सड़कों में अब 8 टन एक्सेल लोड से अधिक भार के वाहनों का परिवहन दण्ड प्रक्रिया संहिता 133 का उल्लंघन माना जायेगा।
यह भारतीय दण्ड विधान के तहत दण्डनीय अपराध है।जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों को भारी वाहनों द्वारा क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये यह आदेश जारी किया है।
आदेश में उल्लेखित किया गया है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से बने मार्गों में 8 टन एक्सल लोड भार क्षमता के वाहनों में पंजीकृत क्षमता तक परिवहन करने की अनुमति है। इसका पालन नहीं करने पर यानी कि 8 टन एक्सेल लोड से अधिक भार के वाहनों का परिवहन दण्ड प्रक्रिया संहिता 133 का उल्लंघन माना जायेगा और उल्लंघनकर्ता भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।