एक अपराधी का जिला बदर, दो को सप्ताह में एक दिन उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश।
बृजमोहन नगर रामपुर निवासी राहुल साहू उर्फ काला पिता श्रीराम साहू उम्र 24 वर्ष का 6 माह की अवधि के लिए हुआ जिला बदर।
जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश पारित कर एक कुख्यात अपराधी का छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। तथा दो अपराधियों को सप्ताह में एक दिन थाने में हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा बृजमोहन नगर रामपुर निवासी राहुल साहू उर्फ काला पिता श्रीराम साहू उम्र 24 वर्ष का छह माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है। राहुल साहू उर्फ काला पर मारपीट करने, हत्या का प्रयास करने, अपहरण करने, अवैध हथियार रखने, शराब का अवैध विक्रय करने, बलवा करने एवं एससीएसटी एक्ट के तहत गोरखपुर थाने में करीब 23 अपराध दर्ज थे। इसके अलावा उस पर जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने का प्रकरण भी दर्ज है।
जिला दंडाधिकारी ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी आदेश में राहुल साहू को 48 घंटे के भीतर जबलपुर जिला एवं इसके पड़ोसी जिलों कटनी, उमरिया, दमोह, सिवनी, मंडला, डिंडौरी एवं नरसिंहपुर की सीमा छोड़ने के निर्देश दिये हैं। आदेश में कहा गया है कि जिला बदर की अवधि के दौरान वह इन जिलों की सीमा में प्रवेश और निवास भी नहीं कर सकेगा।
जिला दंडाधिकारी ने जिन दो आदतन अपराधियों को सप्ताह में एक दिन छह माह तक थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं, उनमें ग्राम कठौंदा थाना माढ़ोताल निवासी कल्लू उर्फ विक्रम यादव पिता रघुवीर यादव उम्र 35 वर्ष एवं ग्राम गधेरी थाना खम्हरिया निवासी सुनील चौधरी पिता विष्णु चौधरी उम्र 30 वर्ष शामिल है। आदेश के मुताबिक दोनों अपराधियों को प्रत्येक मंगलवार को संबंधित थाने में उपस्थिति दर्ज कराना होगा।
जिला दंडाधिकारी ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इन अपराधियों की समाज विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है।