जिला दंडाधिकारी ने तीन आदतन अपराधियों का जिलाबदर।
जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा की अनुशंसा पर राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश पारित कर तीन और आदतन अपराधियों का छह माह की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया है।
जिला बदर किये गये अपराधियों में हेड पोस्ट ऑफिस के पीछे समदड़िया कालोनी थाना सिविल लाइन निवासी शैंकी उर्फ रिचि उर्फ रिषि मिश्रा पिता वीरेन्द्र मिश्रा उम्र 21 वर्ष, बेदी नगर बदनपुर साहू किराना के पास थाना गढ़ा निवासी राहुल गौड़ पिता बसोरीलाल गौड उम्र 24 वर्ष एवं बड़ी ओमती भरतीपुर थाना ओमती निवासी अजीत सोनकर उर्फ अप्पी पिता शिवकुमार सोनकर उम्र 34 वर्ष शामिल है।
जिला दंडाधिकारी ने जिला बदर के आदेश में इन तीनों अपराधियों को 48 घंटे के भीतर जबलपुर जिला सहित कटनी, उमरिया, दमोह, मंडला, डिंडौरी, सिवनी एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के निर्देश दिये हैं। आदेश में कहा गया है कि जिला बदर की अवधी के दौरान ये अपराधी इन जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश और निवास भी नहीं कर सकेंगे।