रेत के अवैध परिवहन में लिप्त तीन वाहन जब्त
कलेक्टर ने लगाया एक लाख 20 हजार का जुर्माना।
जबलपुर |कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने खनिज रेत का अवैध परिवहन करने के आरोप में जप्त हाईवा सहित तीन वाहनों पर एक लाख बीस हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। रेत का अवैध परिवहन करने पर जप्त दो ट्रेक्टर के मालिकों और चालकों पर दस-दस हजार रूपये तथा जप्त दस चक्का हाइवा के मालिक व चालक पर एक लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। कलेक्टर ने तीनों प्रकरणों में अर्थदण्ड राशि जमा करने की शर्त पर प्रकरण निराकृत करने का आदेश भी जारी किया है।
खनिज निरीक्षक द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम मड़ई में खनिज रेत का अवैध परिवहन करते ट्रेक्टर ट्रॉली नम्बर एम.पी. 20 ए.बी. 9670 (हाइड्रोलिक) जप्त कर पुलिस थाना मझगवॉं की अभिरक्षा में रखा गया है। कलेक्टर ने इसके वाहन चालक विनय राजभर एवं वाहन मालिक हीरालाल को दस हजार रूपये की प्रशमन राशि जमा करने का निर्देश दिया है। यह जुर्माना राशि जमा करने के उपरांत ही प्रकरण निराकृत होगा। वहीं थाना प्रभारी गोरखपुर द्वारा खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुये ट्रेक्टर ट्रॉली वाहन नम्बर एम.पी. 20 ए.बी. 4290 हाइड्रोलिक जब्त की गई। इस ट्रैक्टर के चालक अमित ठाकुर एवं मालिक अंशुल यादव को दस हजार रूपये की प्रशमन राशि जमा करने पर कलेक्टर ने प्रकरण निराकृत करने का आदेश जारी किया है।
इसी प्रकार खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये गये जब्त हाईवा वाहन नम्बर एम.पी. 20 एच.बी. 7055 दस चक्का को तिलवारा थाना की अभिरक्षा में रखा गया है। कलेक्टर ने इसके चालक ग्राम बिठौनी तहसील शहपुरा निवासी इन्द्रराज यादव और हाइवा मालिक रमखिरिया निवासी गिरंगी लाल मल्लाह पर एक लाख रूपये का अर्थदण्ड जमा करने पर प्रकरण निराकृत करने का आदेश दिया है।