जबलपुर जिले में संचालित पैथालाजी लैब के कलेक्शन सेंटर और साईड लैब के लिए नये दिशा-निर्देश जारी।
जबलपुर |जबलपुर जिले में संचालित सभी पैथालॉजी लैब के कलेक्शन सेंटर एवं साईड लैब के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग डॉ. संजय मिश्रा द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में सभी पैथालॉजी लैब संचालकों को इनका क़ड़ाई से पालन करने कहा गया है। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें ने पैथालॉजी लैब, कलेक्शन सेंटर एवं साइड लैब के नियमानुसार संचालन हेतु जिला स्तरीय निरीक्षण दल का गठन भी किया है। आम नागरिकों से भी नियमों के विरूद्ध संचालित हो रहे कलेक्शन सेंटर के बारे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को सूचना देने का आग्रह किया गया है।
क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा पैथालॉजी लैब के कलेक्शन सेंटर के लिए जारी नये दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कलेक्शन सेंटर का न्यूनतम क्षेत्रफल 10 गुणा 10 फुट होना चाहिए। कलेक्शन सेंटर में खून की जांच या अन्य किसी टेस्ट हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ का होना अनिवार्य है। प्रशिक्षित स्टॉफ को सीएमएलटी या डीएमएलटी अथवा बीएमएलटी होना जरूरी है। प्रत्येक कलेक्शन सेंटर में मुख्य पैथालॉजी लैब का अनुमति पत्र चस्पा होना आवश्यक है। अनुमति पत्र में दोनों का अनुबंध और साथ में मुख्य पैथालॉजी लैब के संचालक के हस्ताक्षर एवं दूरभाष नंबर अंकित (होना) चाहिए। इसके साथ-साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से जारी अनुमति पत्र का होना भी आवश्यक है।
नये दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कोविड की जांच का अधिकार एनएबीएल के मापदंडों को पूरा करने वाली मुख्य पैथालॉजी लैब को ही होगा। कलेक्शन सेंटर के अंदर प्रशिक्षित स्टॉफ के पास एक कुर्सी टेलब, कम्प्यूटर ऑनलाईन कनेक्शन के साथ, फ्रिज और सेंट्रीफ्ज्यूस मशीन का होना अनिवार्य है। इसके अलावा कलेक्शन सेंटर पर अन्य कोई जांच की मशीन नहीं रखी जा सकती।
रिपोर्ट मुख्य लैब से कलेक्शन सेंटर में मेल या ऑनलाईन माध्यम से ही दी जा सकती है। कलेक्शन सेंटर रिपोर्ट टाईप करके प्रदाय नहीं करेगा। समस्त कलेक्शन सेंटरों को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेना आवश्यक है। कलेक्शन सेंटरों को विगत 2 माह का डाटा सुरक्षित रखना होगा। नगर निगम गुमास्ता एवं संबंधित जांचों की दरें कलेक्शन सेंटर में अंकित होनी चाहिए। मुख्य लैब द्वारा जो भी कोविड के टेस्ट किये जा रहे हैं उसकी लाईन लिस्ट प्रतिदिन क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्य चिकित्सा कार्यालय में देना अनिवार्य है।
साईड लैब हेतु दिशा-निर्देश
चिकित्सक के कक्ष-क्लीनिक में किये जाने वाले पैथालॉजिकल टेस्ट को साईड लैब माना जायेगा। साईड लैब का न्यूनतम क्षेत्रफल 50 वर्गफुट होना चाहिए। साईड लैब में केवल चिकित्सक के ओपीडी के मरीजों की जांच की जा सकती है। अन्य कहीं का सैंपल कलेक्शन जो ओपीडी रजिस्ट्र अथवा चिकित्सकीय परामर्श के बिना नहीं होगा। ऐसे सैंपल वैध नहीं माने जायेंगे।
कलेक्शन सेंटर एवं साइड लैब के लिए जारी नये निर्देशों में कहा गया है कि इन नियमों को समय अनुसार कभी भी संशोधित किया जा सकता है। इसी प्रकार कलेक्शन सेंटर या पैथालॉजी का औचक निरीक्षण भी किया जा सकता है।
क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा जबलपुर जिले में पैथालॉजी लैब के कलेक्शन सेंटर एवं साइड लैब के नियमानुसार एवं सुचारू संचालन तथा निरीक्षण हेतु गठित की गई समिति में चार सदस्यों को शामिल किया गया है। इन सदस्यों में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एहतेशाम अंसारी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. कमलेश शर्मा, चिकित्साधिकारी डॉ. विभोर हजारी एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रियंक दुबे शामिल है।