पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर ने एन.एस.ए. के तहत एक और शातिर बदमाश के विरूद्ध जारी किया वारंट।
थाना अधारताल पुलिस द्वारा शातिर बदमाश सुरेन्द्र उर्फ सोनू गुप्ता को जारी एन.एस.ए. के वारंट में गिरफ्तार कर, कराया गया जेल मे निरूद्ध।
2011 से लगातार अपराध घटित किये जा रहा है। सुरेन्द्र उर्फ सोनू गुप्ता, बदमाश पर दर्ज है 30 अपराध।
जबलपुर|शातिर बदमाश के विरूद्ध की गई एन.एस.ए की कार्रवाई बदमाश पर दर्ज है 30 अपराध, हत्या के प्रयास जैसै कई संगीन मामले दर्ज है। सुरेन्द्र उर्फ सोनू गुप्ता क्षेत्र का शातिर बदमाश है।इस संबंध में थाना प्रभारी अधारताल शैलेष मिश्रा ने बताया कि सुरेन्द्र उर्फ सोनू गुप्ता पिता रामनरेश गुप्ता उम्र 27 वर्ष निवासी नेता कालोनी अधारताल एक शातिर अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जो वर्ष 2011 से लगातार अपराध घटित किये जा रहा है, जिसके विरूद्ध 30 अपराध हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, मारपीट, तोड़फोड, आर्म्स एक्ट आबकारी एक्ट, के अपराध पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है।
जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी किन्तु आदतों में सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा था, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर,यातायात संजय कुमार अग्रवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल प्रियंका किरचाम के मार्गदर्शन में शातिर बदमाश सुरेन्द्र उर्फ सोनू गुप्ता के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर कर्मवीर शर्मा के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो को दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश सुरेन्द्र उर्फ सोनू गुप्ता को जारी एन.एस.ए. के वारंट में गिरफ्तार कर आज केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया है।