जिला दण्डाधिकारी ने कुख्यात अपराधी शेरू सोनकर पर लगाया एनएसए।
शासकीय कार्य मे बाधा डालने, जुआं खेलने, अवैध रूप से हथियार रखने जैसे 15 अपराध पंजीबद्ध हैं।
जबलपुर |जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा की अनुशंसा पर कुख्यात अपराधी मरही माता मंदिर के पास थाना हनुमानताल निवासी शेरू सोनकर पिता भीम सोनकर उम्र 39 वर्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन माह की अवधि तक केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध रखने का आदेश जारी किया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा शेरू सोनकर पर एनएसए की कार्यवाही उसकी आपराधिक और समाज विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा आम नागरिकों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से की गई है । शेरू सोनकर वर्ष 2005 से विधि विरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त था । उसके विरुद्ध मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, हत्या का प्रयास करने, छेड़छाड़ करने, दहेज के लिये प्रताडित, शासकीय कार्य मे बाधा डालने, जुआं खेलने, अवैध रूप से हथियार रखने जैसे 15 अपराध पंजीबद्ध हैं ।