तेंदुआ का शिकार करने के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां से उन्हे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
जबलपुर |जबलपुर के समीपी ग्राम टेमर भीटा में सेन्ट थामस स्कूल के पीछे फैसिंग में एक्सीलेटर वायर से लगाये गये फंदे में फंसकर मृत हुए वन्यप्राणी नर तेन्दुआ के प्रकरण में वन विभाग के द्वारा 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्यवाही करते हुए तीन आरोपियों को पकड़कर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां से उन्हे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
वनमंडलाधिकारी श्रीमति अंजना सुचिता तिर्की ने बताया कि तेंदुआ के शिकार के इस प्रकरण में उपवनमंडलाधिकारी जबलपुर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, वन परिक्षेत्राधिकारी एमएल वरकड़े, परिक्षेत्र सहायक जबलपुर अब्दुल फरीद एवं अन्य वन कर्मियों के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए (1) मुन्ना बैगा पिता स्व. श्री श्याम लाल बैगा उम्र 45 वर्ष, प्रमोद बैगा उर्फ सन्की पिता स्व. श्री रामचरण बैगा उम्र 32 वर्ष एवं छोटू ठाकुर पिता स्व. श्री भारत सिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम टेमर भीटा थाना गोराबाजार को ग्राम टेमर भीटा में गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।