जिला दण्डाधिकारी ने दो आदतन अपराधियों का किया जिलाबदर। दो को सप्ताह में एक दिन थाने में हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश।
जबलपुर |जिला दण्डाधिकारी कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी कर दो आदतन अपराधियों का उनकी समाज विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से छह माह की अवधि के लिये जिला बदर कर दिया है।
जिला बदर किये गये इन अपराधियों में मरहीमाता तलैया मंदिर के पास कुम्हार मोहल्ला थाना हनुमानताल निवासी आशीष चक्रवर्ती पिता गुलाब चक्रवर्ती उम्र 29 वर्ष एवं कृष्णा कालोनी त्रिमूर्ति नगर थाना गोहलपुर निवासी रामगोपाल काछी पिता हल्के प्रसाद काछी उम्र 30 वर्ष शामिल है।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में दोनों अपराधियों को 48 घण्टे के भीतर जबलपुर सहित इसके सीमावर्ती मण्डला, डिण्डौंरी, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, दमोह एवं उमरिया जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाने के निर्देश दिये गये है। आदेश में कहा गया है कि ये अपराधी आगामी छह माह तक इन जिलों की सीमा के भीतर प्रवेश और निवास भी नहीं कर सकेंगे।
दो आदतन अपराधियों के जिला बदर के अलावा जिला दण्डाधिकारी ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो अन्य अपराधियों को आगामी छह माह तक सप्ताह में एक दिन पुलिस थाने में हाजिरी दर्ज कराने के आदेश भी दिये है। इन अपराधियों में मेन बाजार बरगी नगर निवासी आशीष उर्फ अस्सू पिता विष्णुपुरी गोस्वामी उम्र 32 वर्ष को प्रत्येक मंगलवार को बरगी पुलिस थाना में तथा सिंघई कालोनी दीक्षितपुरा निवासी अनिल पटैल पिता मुन्नालाल पटैल उम्र 43 वर्ष को प्रत्येक सोमवार को कोतवाली पुलिस थाना में हाजिरी दर्ज कराना होगी।