विक्रय मूल्य से अधिक दर पर मदिरा बेचने पर 16 दुकानों का लायसेंस निलंबित।
जबलपुर|कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक दर पर मदिरा विक्रय करने वाली 16 दुकानों का एक दिन के लिये लायसेंस निलंबित कर दिया है। इसमें से 8 मदिरा दुकानों का गुरूवार 7 अक्टूबर को और 8 मदिरा दुकानों का शुक्रवार 8 अक्टूबर के लिये लायसेंस निलंबित कर इन सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर श्री शर्मा ने आज बुधवार को जारी आदेश में कहा है कि देशी-विदेशी मदिरा दुकानों में अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जो लायसेंस शर्त का उल्लंघन है।
जारी आदेश के मुताबिक गुरूवार 7 अक्टूबर के लिये 8 मदिरा दुकानों का लायसेंस निलंबित किया गया है। इनमें देशी मदिरा दुकान मोटर स्टैण्ड, बिलहरी, रानीताल और शहपुरा तथा विदेशी मदिरा दुकान रसल चौक, व्हीकल मोड़ तिराहा, ओमती एवं गोरखपुर की मदिरा दुकान शामिल है।
इसी प्रकार शुक्रवार 8 अक्टूबर के लिये भी 8 मदिरा दुकानों का लायसेंस निलंबित किया गया है। इनमें देशी मदिरा दुकान सालीबाड़ा, ओरिया, लखनपुर और सहजपुर तथा विदेशी मदिरा दुकान स्टेडियम रोड़, बरेला, मढ़ाताल और क्षेत्रीय बस स्टैण्ड की दुकानें शामिल है।