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अवैध परिहवन के मामले में जप्त दो सौ बोरी यूरिया राजसात करने के आदेश

कलेक्टर ने दिये अवैध परिहवन के मामले में जप्त दो सौ बोरी यूरिया राजसात करने के आदेश।


कलेक्टर द्वारा जप्तशुदा यूरिया को राजसात करने की यह कार्यवाही अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है।

जबलपुर |कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने भेड़ाघाट थाना अंतर्गत उर्वरक के अवैध परिवहन के प्रकरण में जप्त की गई दो सौ बोरी यूरिया को अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन सहित राजसात करने के आदेश दिये हैं। यूरिया के अवैध परिवहन का यह मामला 15 सितम्बर को भेड़ाघाट के समीप पकड़ा गया था। इस मामले में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा भेड़ाघाट थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई थी, और यूरिया को अशोक लीलैंड के एलपीटी वाहन क्रमांक एम.पी. जी 3722 सहित भेड़ाघाट थाने के सुपुर्दी में दे दिया गया था। 

कलेक्टर द्वारा जप्तशुदा यूरिया को राजसात करने की यह कार्यवाही अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है। इस मामले में यूरिया के अवैध परिवहन के आरोपी तरुण गोल्हानी, वाहन चालक यशवंत कुर्वेती एवं तरुण साहू निवासी उड़ना सड़क पाटन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। लेकिन इन आरोपियों द्वारा जप्तशुदा यूरिया के संबंध में कोई भी देयक या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जा सके थे। और न ही समाधान कारक जबाव प्रस्तुत किया जा सका था। 

कलेक्टर ने वाहन राजसात करने के दिये गये आदेश में जप्तशुदा यूरिया को डबल लॉक केन्द्र पाटन को हस्तांतरित कर किसानों को निर्धारित दर पर वितरित करने के निर्देश दिये हैं। इसी प्रकार राजसात किये गये वाहन को जप्ती की तारीख पर उसके बाजार मूल्य के बराबर राशि शासन के खाते में जमा करने पर वाहन स्वामी को सौंपने के निर्देश भी दिये हैं। आदेश में कहा गया है कि वाहन स्वामी द्वारा यदि 30 दिन के अंदर वाहन का बाजार मूल्य शासन के खाते में जमा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार उसकी नीलामी कराकर प्राप्त राशि शासकीय मद में जमा कराई जाये।