जिला दण्डाधिकारी ने किया पांच और आदतन अपराधियों का जिला बदर।
अपराधी आगामी छह माह तक इन जिलों की सीमा में प्रवेश और निवास भी नहीं कर सकेंगे।
जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर पॉंच और आदतन अपराधियों का उनकी अपराधिक एवं समाजविरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से छह माह की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया है।
इन अपराधियों में ग्राम कुसली थाना बेलखेड़ा निवासी शिवकुमार उर्फ शिवा पिता रणधीर सिंह उम्र 42 वर्ष, द्वारका नगर भारत सेवक समाज स्कूल के पीछे थाना घमापुर निवासी साहिल उर्फ श्रेयांश यादव पिता संतोष यादव उम्र 22 वर्ष, सिंधी कैंप कलारी के पास हनुमानताल थाना निवासी कल्लू उर्फ बबलू उर्फ श्याम सोनकर पिता मुन्ना सोनकर उम्र 22 वर्ष, चौधरी मोहल्ला ग्राम बरगी थाना बरगी निवासी प्रदीप चौधरी पिता मदन चौधरी उम्र 22 वर्ष तथा लालमाटी नारायण चौक थाना घमापुर निवासी रंजीत रजक पिता श्यामलाल रजक उम्र 38 वर्ष शामिल है।
जिला दंडाधिकारी ने जिला बदर के जारी आदेश में सभी पांच अपराधियों को 48 घंटे के भीतर जबलपुर सहित मंडला, डिंडौरी, कटनी, उमरिया, नरसिंहपुर एवं सिवनी जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के निर्देश दिये हैं। आदेश में कहा गया है कि ये अपराधी आगामी छह माह तक इन जिलों की सीमा में प्रवेश और निवास भी नहीं कर सकेंगे। जिला दंडाधिकारी द्वारा जिलाबदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।