दो आदतन अपराधियों का जिला बदर एक को सप्ताह में एक दिन थाने में हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश।
जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आज जारी अलग-अलग आदेशों में दो आदतन अपराधियों का जिला बदर कर दिया है तथा एक अपराधी को सप्ताह में एक दिन थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जिन दो अपराधियों का जिला बदर किया गया है उनमें श्रीनाथ की तलैया थाना लार्डगंज निवासी कौशल उर्फ रघुनंदन विश्वकर्मा पिता प्रभात विश्वकर्मा उम्र 32 वर्ष तथा ग्राम तिलहरी थाना गोराबाजार निवासी सुरेन्द्र कुमार महोबिया पिता पन्नालाल महोबिया उम्र 40 वर्ष शामिल हैं। दोनों अपराधियों को छह माह तक की अवधि के लिए जबलपुर सहित इसके सीमावर्ती मंडला, डिंडौरी, नरिसंहपुर, उमरिया, सिवनी, कटनी एवं दमोह की राजस्व सीमा से भी निष्कासित किया गया है तथा इन्हें 48 घंटे के भीतर इन जिलों की सीमा से बाहर जाने के निर्देश दिये गये हैं। आदेश में कहा गया है कि दोनों अपराधी जिला बदर की अवधि के दौरान इन जिलों की सीमा में प्रवेश और निवास भी नहीं कर सकेंगे।
जिला दंडाधिकारी द्वारा दो अपराधियों का जिला बदर करने के अलावा राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्राम झगरा चौकी बेलाखाड़ू थाना कटंगी निवासी अमित उर्फ पप्पू साहू पिता रज्जन साहू उम्र 34 वर्ष को प्रत्येक मंगलवार को कटंगी पुलिस थाने में हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा तीनों अपराधियों पर यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इनकी समाज विरोधी एवं आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है।