सराफा चौक के समीप अवैध रूप से बनाये जा रहे मार्केट कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने की कार्यवाही।
नगर निगम तथा नगर एवं ग्राम निवेश के नियमों का उल्लंघन कर मात्र 6 फीट के रास्ते पर शॉपिंग कांप्लेक्स का निर्माण किया जा रहा था।
जबलपुर |जिला प्रशासन द्वारा आज शहर के सबसे बड़े और पुराने व्यावसायिक क्षेत्र बड़ा फुहारा से लगे जवाहरगंज वार्ड की एक तंग गली में अवैध रूप से बनाये जा रहे मार्केट कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने की कार्यवाही भी की गई। तहसीलदार आधारताल राजेश सिंह के अनुसार सराफा चौक के समीप महेश साइकिल वाली इस गली में सूर्यकांत छनिया द्वारा नगर निगम तथा नगर एवं ग्राम निवेश के नियमों का उल्लंघन कर मात्र 6 फीट के रास्ते पर शॉपिंग कांप्लेक्स का निर्माण किया जा रहा था, जबकि इसके लिए अनिवार्य चौड़ाई 12 मीटर निर्धारित है। उन्होंने बताया कि निर्माण को प्रथम दृष्टया अवैध पाए जाने के कारण आयुक्त नगर निगम द्वारा संपूर्ण सुनवाई के उपरांत अतिरिक्त निर्माण को ढहाने का आदेश पारित किया गया था। इसी क्रम में आज रविवार को एसडीएम आधारताल नमः शिवाय अरजरिया के नेतृत्व में अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। सूर्यकांत छनिया द्वारा इसके अतिरिक्त नगर निगम की अनुज्ञा के बगैर बेसमेंट का भी निर्माण किया गया हैl कार्यवाही में सीएसपी कोतवाली, नायब तहसीलदार संदीप जायसवाल एवं नगर निगम का अमला मौके पर मौजूद है। कार्यवाही देर शाम तक जारी रही।