कलेक्टर ने लगाया खनिज के अवैध परिवहन के छह मामलों में 2 लाख का अर्थदंड।
अवैध परिवहन के इन मामलों में वाहनों को जप्त कर संबंधित पुलिस थाने की अभिरक्षा में दे दिया गया था।
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने खनिज के अवैध परिवहन के छह मामलों में परिवहन कर्त्ताओं पर 2 लाख 08 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
जबलपुर |कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित इन प्रकरणों में कलेक्टर श्री शर्मा ने आदेश पारित कर थाना प्रभारी पनागर द्वारा तीन सितम्बर को हाईवा क्रमांक एमपी-20 एचबी 6494 से रेत के अवैध परिवहन करते पकड़े जाने पर वाहन चालक सहसन तहसील पाटन निवासी राकेश दुबे पर एक लाख रुपये का, थाना प्रभारी बरगी द्वारा 8 अगस्त को डम्फर क्रमांक एमपी 20 जीए 5654 से रेत का अवैध परिवहन करते पकड़े जाने पर ग्राम कैलवास बरेला निवासी वाहन चालक शनीस पटैल एवं वाहन मालिक रामकृपाल कुशवाहा पर 50 हजार रुपये का खनिज निरीक्षक द्वारा 24 सितम्बर को ग्राम कटियाघाट में दो वाहनों एमपी 20 एचबी 7010 एवं एमपी 66 एच 0593 को मुरूम का अवैध परिवहन करते पकड़े जाने पर वाहन मालिक ग्राम मंगेली तहसील जबलपुर निवासी त्रवेद कुमार यादव पर 15-15 हजार रुपये का थाना प्रभारी पनागर द्वारा 24 दिसम्बर 2020 को आकस्मिक जांच में डम्फर क्रमांक एमपी 20 जीए 4138 से मुरूम का अवैध परिवहन करते पकड़े जाने पर वाहन चालक ग्राम छतरपुर तहसील पनागर निवासी चंद्रपाल पटैल पर 16 हजार रुपये तथा खनिज निरीक्षक द्वारा 27 सितम्बर 2021 को डम्फर क्रमांक एमपी 20 जीए 0812 से मुरूम का अवैध परिवहन करते पकड़े जाने पर वाहन चालक ग्राम सरसवां तहसील कुण्डम निवासी मनमोहन झारिया एवं वाहन मालिक राजकुमार पटैल पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
कलेक्टर ने आदेश में अर्थदंड की राशि शासन के खाते में जमा करने पर जप्तशुदा वाहनों को मुक्त करने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिये हैं। अवैध परिवहन के इन मामलों में वाहनों को जप्त कर संबंधित पुलिस थाने की अभिरक्षा में दे दिया गया था।