जिला दंडाधिकारी ने किया 06 आदतन अपराधियों का जिला बदर।
अपराधियों को 48 घंटे के भीतर जबलपुर सहित मंडला, डिंडौरी, कटनी, उमरिया, नरसिंहपुर एवं सिवनी जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के निर्देश दिये हैं।
जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर छह: आदतन अपराधियों का उनकी अपराधिक एवं समाजविरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से छह माह की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया है।
इन अपराधियों के द्वारका नगर चुंगी चौकी थाना घमापुर निवासी अनूप गुप्ता पिता रमाशंकर गुप्ता उम्र 29 वर्ष, हीरा बिल्डिंग के पास सिंधी कैम्प थाना हनुमानताल निवासी सोनू उर्फ छोटा सोनकर पिता मुकेश सोनकर उम्र 22 वर्ष, ग्राम कंदराखेड़ा नई थाना पनागर निवासी गोविंद यादव पिता रुपलाल यादव उम्र 20 वर्ष, कूडन मोहल्ला कटंगी निवासी महिपाल पिता गुम्मन कुचबंधिया उम्र 63 वर्ष, कुवर जिया का बाड़ा घमापुर चौक थाना बेलबाग निवासी रोहित सोनकर पिता सुरेन्द्र सोनकर उम्र 22 वर्ष तथा पानी की टंकी के पास गोहलपुर चौराहा थाना गोहलपुर निवासी फिरोज अहमद खान पिता हमीद खान उम्र 22 वर्ष शामिल है।
जिला दंडाधिकारी ने जिला बदर के जारी आदेश में सभी छह अपराधियों को 48 घंटे के भीतर जबलपुर सहित मंडला, डिंडौरी, कटनी, उमरिया, नरसिंहपुर एवं सिवनी जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के निर्देश दिये हैं। आदेश में कहा गया है कि ये अपराधी आगामी छह माह तक इन जिलों की सीमा में प्रवेश और निवास भी नहीं कर सकेंगे। जिला दंडाधिकारी द्वारा जिलाबदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।