धर्मशाला एवं मुसाफिर खाना में रूके हुये व्यक्तियों की सूचना न देते हुये आदेश का उल्लंघन करना पाये जाने पर दोनों संचालकों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज।
आदेश का उल्लंघन करना पाये जाने पर संचालक इंद्र कुमार तिवारी एवं संचालक मोह. एहसिन के विरूद्ध 188 भादवि के तहत कार्यवाही की गयी है।
जबलपुर |रूके हुये व्यक्तियों की सूचना एवं जानकारी न देने पर आदेश का उल्लंघन करने पर दोनों संचालकों के विरूद्ध पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। इस संबंध में थाना प्रभारी ओमती एस.पी.एस. बघेल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्वसंध्या पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को होटल, लाॅज, धर्मशाला, सराय, ढाबा चैक करने एवं जिनके द्वारा रूके हुई व्यक्तियो की जानकारी थाने मे नहीं दी गयी है, उनके विरूद्ध 188 भादवि के तहत कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।
आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रोहित काशवानी एवं नगर पुलिस अधीक्षक ओमती आर.डी. भारद्वाज के मार्ग दर्शन में थाना ओमती की टीम द्वारा ओमती स्थित होटल, लाॅज, धर्मशाला, सराय की चैकिंग की जा रही है। चैकिंग के दौरान घंटाघर के पास स्थित खेैरपुर पंचायत सिंध धर्मशाला में 37 व्यक्ति तथा मदीना मुसाफिर खाना मे 16 व्यक्ति बाहर के रूके हुये थे, जिसकी सूचना थाने में संचालकों के द्वारा नहीं दी गयी। जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना पाये जाने पर खैेरपुर पंचायत सिंध धर्मशाला के संचालक इंद्र कुमार तिवारी एवं मदीना मुसाफिर खाना के सचालक मोह. एहसिन के विरूद्ध 188 भादवि के तहत कार्यवाही की गयी है।