आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संरक्षित स्थान में प्रवेश करने पर वह कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।
जबलपुर |शहपुरा तहसील स्थित ग्राम हीरापुर बंधा, धरमपुरा एवं खैरी में पर निर्मित पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सब-स्टेशन क्षेत्र को जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस संबंध में अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि पुलिस अधीक्षक एवं शहपुरा भिटौनी के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त अभिमत प्रस्ताव के आधार पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 765/400 के.व्ही. उच्च रेटिंग पुलिंग का उपकेन्द्र ग्राम हीरापुर बंधा, धरमपुरा एवं खैरी की भूमि पर कुल 68.43 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित है। यहाँ से विभिन्न शहरों में विद्युत निरंतरता बनाये रखने तथा आपातकालीन सेवा के लिये सुरक्षा की दृष्टिकोण से उपकेन्द्र परिसर में अनाधिकृत प्रवेश निषेध करने और जनसाधारण के हित में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संरक्षित स्थान में प्रवेश करने पर वह कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।