अब्दुल रज्जाक पर उसकी आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने वर्ष 2012 में भी एनएसए की कार्यवाही की गई थी, परन्तु इसके कृत्य पर कोई सुधार नही आया।
जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कुख्यात अपराधी बड़ी ओमती निवासी अब्दुल रज्जाक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 03 माह की अवधि तक केंद्रीय जेल जबलपुर में निरुद्ध रखने के आदेश दिये है, वर्ष 1991 से आपराधिक कृत्यों में लिप्त अब्दुल रज्जाक के विरुद्ध अकारण मारपीट करने, अवैध वसूली करने, अवैध शस्त्र रखने, हथियारों से लैस होकर हत्या करने जैसे कई मामले पंजीबद्ध हैं, अब्दुल रज्जाक पर उसकी आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने वर्ष 2012 में भी एनएसए की कार्यवाही की गई थी, परन्तु इसके कृत्य पर कोई सुधार नही आया इसके द्वारा पुनः आपराधिक कार्यवाही की गई इस आधार पर जिला दंडाधिकारी ने उसे केंद्रीय जेल में एनएसए के तहत तीन माह तक निरुद्ध रखने का आदेश पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिया है।