अधिक दर पर मदिरा बेचने के कारण छह शराब दुकानों के लायसेंस एक दिन के लिए निलंबित।
जबलपुर |निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर मदिरा विक्रय करने पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले की तीन देशी एवं तीन विदेशी मदिरा दुकानों के लायसेंस एक दिन के लिए निलंबित कर दिये हैं। निलंबित अवधि के दौरान इन दुकानों से मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
सहायक आबकारी आयुक्त के मुताबिक निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर मदिरा बेचने पर जिन दुकानों के लायसेंस एक दिन की अवधि के लिए निलंबित किये गये हैं उनमें खितौला और सदर स्थित विदेशी मदिरा दुकान का लायसेंस तीन अगस्त के लिए, बघराजी और मढई स्थित देशी मदिरा दुकान का लायसेंस चार अगस्त के लिए तथा विजयनगर स्थित विदेशी मदिरा दुकान एवं ककरतलैया स्थित देशी मदिरा दुकान का लायसेंस पांच अगस्त के लिए निलंबित किया गया है।