जबलपुर |राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों तक शनिवार 11 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसी क्रम में जिला एवं तहसील न्यायालय सिहोरा तथा पाटन में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
इस नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, चेक बाउंस, विद्युत अधिनियम, जल कर, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम न्यायालय, भूमि अधिग्रहण, बैंक रिकवरी, राजस्व प्रकरण (न्यायालयों में लंबित) तथा राजीनामा योग्य न्यायालयों में लंबित ऐसे प्रकरण जिनमें विवाद है परन्तु न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, उनका निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में बैंक रिकवरी प्रकरणों, विद्युत के प्रकरणों तथा नगर निगम के जल कर के प्रकरणों में समय-समय पर शासन के निर्देशानुसार विशेष छूट का लाभ दिया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सिविल प्रकरणों में राजीनामा किए जाने पर आवेदकों को संपूर्ण कोर्ट फीस वापिस प्राप्त होगी। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से पक्षकारों को त्वरित, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त होता है। लोक अदालत में पारित अवार्ड की अपील एवं रिवीजन भी नहीं होती है जिससे प्रकरणों के निराकरण में लगने वाले समय की बचत होती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष सिंह ठाकुर ने पक्षकारों से आग्रह किया है कि नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निराकरण करा कर लोक अदालत का समुचित लाभ उठायें।