कुख्यात हिस्ट्रीसीटर सलमान अली पर कलेक्टर ने की जिला बदर की कार्यवाही।
सलमान घातक हथियार लेकर चलने का आदी है, गैंग का गठन कर चुका है साथ ही नकबजनी, चोरी करना, विस्फोटक पदार्थ रखना, छेड़छाड़ कर घर में घुसकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और जान से मारने की धमकी देने के कृत्य में लिप्त है।
जबलपुर |जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कुख्यात हिस्ट्रीसीटर एवं निरंतर आपराधिक कृत्यों में लिप्त गोहलपुर थानांतर्गत गाजीनगर निवासी 25 वर्षीय सलमान अली पिता मुन्ना उर्फ शौकत अली के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए जबलपुर जिला और उससे लगे सीमावर्ती जिले की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित कर दिया है। सलमान को उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को ही उपस्थिति की छूट रहेगी।
कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त सलमान अली के आपराधिक रिकार्ड के प्रतिवेदन को देखते हुए इसकी आपराधिक गतिविधियों और समाज विरोधी क्रियाकलापों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जिला बदर की कार्यवाही की है। सलमान घातक हथियार लेकर चलने का आदी है, गैंग का गठन कर चुका है साथ ही नकबजनी, चोरी करना, विस्फोटक पदार्थ रखना, छेड़छाड़ कर घर में घुसकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और जान से मारने की धमकी देने के कृत्य में लिप्त है। साथ ही नागरिकों एवं व्यापारियों से अवैध वसूली में भी संलग्न है। सलमान की इन गंभीर आपराधिक गतिविधियों की वजह से जनसामान्य में भय एवं दहशत का माहौल व्याप्त रहता है।
इसलिए सलमान को जिला जबलपुर एवं इससे लगे सीमावर्ती जिले मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह और उमरिया की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर सलमान के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।