नई दिल्ली, 4 जुलाई। दाल की कीमतें फिर से आसमान छूने लगी हैं। हालत अब ऐसे हो रहे हैं कि आम आदमी की थाली से दाल गायब हो रही है। इसी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने दालों पर स्टॉक लिमिट तय कर दी है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी निर्देश में राज्यों को स्टॉक लिमिट तय करने को कहा गया है।
सरकार का यह आदेश 2 जुलाई से लागू हो गया है और 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने रिटेल कारोबारियों के लिए 5 टन स्टॉक की लिमिट तय की है जबकि थोक कारोबारियों और आयातकों के लिए 200 टन की लीमिट तय की गई है जिसमें किसी एक वैरायटी का स्टोक 100 टन से ज्यादा नही हो सकता है।
दाल मिल भी अपनी कुल सालाना क्षमता का 25 फीसदी से ज्यादा का स्टॉक नही रख पाएंगी। मंत्रालय के मुताबिक, अगर स्टॉक निर्धारित सीमा से ज्यादा है, तो उन्हें उपभोक्ता मामलों के विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर घोषित करना होगा। आदेश की अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर स्टॉक को तय सीमा में लाना होगा। मार्च-अप्रैल में दालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है।