कलेक्टर ने तीन व्यक्तियों के विरूद्ध की राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही हर सप्ताह देनी होगी पुलिस थाना में हाजिरी।
आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
जबलपुर |कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने गंभीर आपराधिक कृत्यों में लिप्त तीन आदतन अपराधियों राहुल सोनकर, गोलू उर्फ संजय सोनकर और लखन कुचबंधिया के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए इन्हें आगामी 6 माह तक हर सप्ताह पुलिस थाना में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है।
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधितों के विरूद्ध दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। इस संबंध में कलेक्टर श्री शर्मा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बेलबाग थानांतर्गत खटीक मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय राहुल सोनकर के विरूद्ध जुआ, सट्टा, अवैध शराब बिक्री करना, अवैध मादक पदार्थ रखने जैसे १३ गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। राहुल की गतिविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण रखने के उद्देश्य से कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए राहुल सोनकर को आगामी 6 माह तक बेलबाग थाना में हर सप्ताह प्रत्येक सोमवार को उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया है।
इसके अलावा बेलबाग थाना क्षेत्र पांडे अस्पताल के पीछे ब्यौहार बाग निवासी 37 वर्षीय गोलू उर्फ संजय सोनकर के विरूद्ध गाली-गलौच, मारपीट, अवैध शराब बिक्री करना, अवैध विस्फोटक, जुआ और अवैध हथियार रखने जैसे १३ गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन में गोलू को खतरनाक, दुस्साहसी एवं दुर्दान्त अपराधी बताया गया है। इसके आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर श्री शर्मा ने आगामी 6 माह तक हर सप्ताह प्रत्येक बुधवार को बेलबाग थाना में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया है।
इसी प्रकार घमापुर थाना चांदमारी पहाड़ी दुर्गा मंदिर के समीप रहने वाला 28 वर्षीय लखन कुचबंधिया झगड़ा, मारपीट की घटना, शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को भंग करने जैसे आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहा है। जिस वजह से लखन के विरूद्ध घमापुर थाना में 12 आपराधिक मामले पंजीबद्ध है, जिनमें धारदार हथियार से मारपीट, अवैध वसूली, बमबाजी, जुआ, जान से मारने की धमकी, अवैध शराब विक्रय जैसे गंभीर अपराध शामिल है। इसलिए लखन की गतिविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण रखने आगामी 6 माह तक प्रत्येक सप्ताह हर गुरुवार को पुलिस थाना घमापुर में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश कलेक्टर श्री शर्मा ने दिया है।
आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्यवाही की जायेगी।